RAS प्रश्न
लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम कितने सदस्य होते हैं?
सही उत्तर: (A) 8 सदस्य।
लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं।
व्याख्या
मुख्य बात सदस्यों की ऊपरी सीमा पहचानना है। अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है और सदस्यों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। इसी प्रावधान में यह भी कहा गया है कि इन सदस्यों में 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए। अध्यक्ष के लिए आधार भी न्यायिक अनुभव से जुड़ा है: वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या अधिनियम में निर्धारित पात्रता वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। इसलिए 10, 6 या 12 नहीं, बल्कि 8 सदस्य ही वैधानिक अधिकतम सीमा है। पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 में नियुक्त हुए थे।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (B) 10 सदस्य गलत है, क्योंकि अधिनियम लोकपाल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 8 तक सीमित करता है।
- (C) 6 सदस्य गलत है, क्योंकि यह अधिनियम में निर्धारित अधिकतम सीमा नहीं, उससे कम संख्या है।
- (D) 12 सदस्य गलत है, क्योंकि यह 8 सदस्यों की वैधानिक सीमा से अधिक है।
अवधारणा
यह प्रश्न लोकपाल की संरचना और वैधानिक संस्थाओं की नियुक्ति-संबंधी व्यवस्था को परखता है। RAS में शासन और संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं की संरचना बार-बार पूछी जाती है।
