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RAS प्रश्न

अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, सिवाय:

सही उत्तर: (C) आम माफ़ी देने की शक्ति।

अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्ति में आम माफी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है; इसमें क्षमा, दंड-स्थगन, विराम, दंड-परिहार और दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकृत करना शामिल है।

  1. (A)

    क्षमा प्रदान करने की शक्ति

  2. (B)

    दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति

  3. (C)

    आम माफ़ी देने की शक्ति

  4. (D)

    विलंब देने की शक्ति

व्याख्या

अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में दंड से राहत देने की संवैधानिक शक्ति देता है। इसकी भाषा में राष्ट्रपति को क्षमा, दंड-स्थगन, विराम या दंड-परिहार देने तथा किसी दोषसिद्ध व्यक्ति के दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकृत करने की शक्ति दी गई है। यह शक्ति उन मामलों में चलती है जहां दंड या दंडादेश सैन्य न्यायालय से हो, ऐसा अपराध हो जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति फैली हो, या मृत्यु-दंड का मामला हो। विकल्प C इसलिए अपवाद है, क्योंकि आम माफी, यानी समूह को सामान्य क्षमा, अनुच्छेद 72 की गिनाई गई शक्तियों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है।

बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं

  • (A) क्षमा प्रदान करना अनुच्छेद 72 की पहली ही गिनाई गई शक्ति है, इसलिए यह अपवाद नहीं हो सकता।
  • (B) दंडादेश को लघुकृत करना अनुच्छेद 72 में स्पष्ट रूप से शामिल है, इसलिए इसे बाहर की शक्ति नहीं माना जा सकता।
  • (D) दंड-स्थगन या विलंब देना भी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की दया-शक्ति के भीतर रखा गया है।

अवधारणा

यह प्रश्न राष्ट्रपति की दया-शक्ति और अनुच्छेद 72 की सटीक संवैधानिक भाषा की जांच करता है। राजस्थान परीक्षा में ऐसे प्रश्न बार-बार आते हैं, क्योंकि विकल्प अक्सर मिलते-जुलते कानूनी शब्दों से बनाए जाते हैं।

स्रोत

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