RAS प्रश्न
RTI अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने की समय सीमा है:
सही उत्तर: (C) आवेदन प्राप्ति की तारीख से 30 दिन (जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे)।
RTI अधिनियम की धारा 7 के तहत सामान्य सूचना आवेदन पर सूचना आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दी जानी होती है, और जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामले में 48 घंटे के भीतर।
व्याख्या
RTI अधिनियम में समय-सीमा सीधे धारा 7 से आती है। लोक सूचना अधिकारी को धारा 6 के तहत मिले आवेदन पर यथाशीघ्र कार्रवाई करनी है और किसी भी स्थिति में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना देनी है या अधिनियम की धारा 8 और 9 के आधार पर अस्वीकृति बतानी है। इसी धारा के प्रावधान में जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। इसलिए सामान्य नियम 30 दिन है, पर जीवन या स्वतंत्रता वाले मामलों में कानून ने अलग और बहुत छोटी समय-सीमा रखी है। आवेदन स्थानांतरित होने पर समय-सीमा 35 दिन मानी जाती है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) 60 दिन धारा 7 में दी गई सामान्य समय-सीमा नहीं है; सामान्य आवेदन पर सीमा 30 दिन है।
- (B) 15 दिन का विकल्प धारा 7 से मेल नहीं खाता, क्योंकि अधिनियम में सूचना 30 दिनों के भीतर देने का नियम है।
- (D) 7 दिन RTI अधिनियम की धारा 7 में सामान्य सूचना देने की सीमा नहीं है; जीवन या स्वतंत्रता के मामलों में भी सीमा 7 दिन नहीं बल्कि 48 घंटे है।
अवधारणा
RTI अधिनियम शासन व्यवस्था में नागरिक अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। RAS में ऐसी समय-सीमाएं बार-बार पूछी जाती हैं क्योंकि वे प्रशासनिक जवाबदेही के सीधे, लागू होने वाले नियम हैं।
