RAS प्रश्न
धारा 194-O के तहत ई-कॉमर्स लेनदेन पर TDS दर है:
सही उत्तर: (A) 0.1%।
धारा 194-O के तहत ई-कॉमर्स लेनदेन पर सामान्य कर कटौती दर 1 अक्टूबर 2024 से 0.1% है।
व्याख्या
धारा 194-O ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर यह जिम्मेदारी डालती है कि वह अपने डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से हुई वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की कुल राशि पर कर काटे। पहले इस धारा में दर 1% थी, क्योंकि नियम लागू होने के समय यही दर रखी गई थी। वित्त विधेयक 2024-25 के खंड 61 ने इसी उपधारा में “1%” की जगह “0.1%” करने का प्रावधान किया, और यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू बताया गया। इसलिए सामान्य स्थिति में सही दर 0.1% है। यदि विक्रेता PAN नहीं देता, तो कटौती 5% की दर से होती है; वह सामान्य दर नहीं है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (B) 5% सामान्य दर नहीं है; यह केवल उस स्थिति के लिए है जब विक्रेता PAN नहीं देता।
- (C) 1% पुरानी दर थी, लेकिन वित्त विधेयक 2024-25 के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 से इसे घटाकर 0.1% किया गया।
- (D) 2% इस धारा की बताई गई सामान्य दर नहीं है; धारा 194-O के लिए 1% से 0.1% करने का ही बदलाव दिया गया है।
अवधारणा
यह प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था के कराधान और स्रोत पर कर कटौती वाले हिस्से को परखता है। RAS में ऐसी दरें इसलिए बार-बार पूछी जाती हैं क्योंकि बजट और वित्त विधेयक से कर नियमों में सीधे बदलाव आते हैं।
