RAS प्रश्न
बजट 2025-26 में नई आयकर व्यवस्था के तहत कितनी आय तक कर-मुक्त किया गया?
सही उत्तर: (B) 12 लाख रुपये।
बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं रखा गया।
व्याख्या
बजट 2025-26 में मुख्य बदलाव नई कर व्यवस्था के तहत आयकर देयता की सीमा से जुड़ा था। PIB के वित्त मंत्रालय वाले बजट 2025-26 नोट में कहा गया कि नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक पहुंचती है। यह राहत केवल शून्य दर वाले पहले स्लैब से नहीं आई; संशोधित कर स्लैबों के साथ धारा 87A की छूट भी जोड़ी गई, इसलिए 12 लाख रुपये तक कर देयता प्रभावी रूप से समाप्त हो जाती है। इसी कारण सही सीमा 12 लाख रुपये है, 10 या 15 लाख नहीं।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) 15 लाख रुपये इसलिए गलत है क्योंकि PIB ने सामान्य करदाता के लिए कर-मुक्त सीमा 12 लाख रुपये बताई है, 15 लाख रुपये नहीं।
- (C) 7 लाख रुपये पहले की सीमा थी; बजट 2025-26 में नई व्यवस्था के लिए यह सीमा 12 लाख रुपये कर दी गई।
- (D) 10 लाख रुपये सटीक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बजट 2025-26 की घोषणा में आयकर न देय होने की सीमा 12 लाख रुपये कही गई है।
अवधारणा
केंद्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर सुधार और व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की समझ RAS के लिए महत्वपूर्ण है। RAS में बजट, कर-स्लैब और मध्यम वर्ग को दी गई कर-राहत जैसे तथ्य बार-बार पूछे जाते हैं।
