RAS प्रश्न
भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 266।
भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है।
व्याख्या
अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा का आधार देता है। इसी अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, सरकार द्वारा उठाए गए ऋण और दिए गए ऋणों की वापसी से मिली राशि मिलकर एक संचित निधि बनाते हैं, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। इसी कारण यह केवल कोई लेखा-शीर्षक नहीं, बल्कि सरकारी धन के संवैधानिक नियंत्रण का केंद्र है। स्रोत में अनुच्छेद 266 को लोक लेखा से अलग बताते हुए यह भी स्पष्ट है कि संचित निधि से धन का विनियोग कानून के अनुसार और संविधान में बताए ढंग से ही हो सकता है। प्रश्न में इसलिए अनुच्छेद 266 सही है; संसद की मंजूरी और विनियोग अधिनियम वाली बात इसी संवैधानिक नियंत्रण को लागू करती है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) अनुच्छेद 270 करों के वितरण से जुड़ा है, इसलिए वह भारत की संचित निधि का मूल प्रावधान नहीं देता।
- (B) अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है, जबकि भारत की संचित निधि और लोक लेखा का प्रावधान अनुच्छेद 266 में है।
- (D) अनुच्छेद 265 का विषय कानून के अधिकार के बिना कर न लगाने का नियम है, इसलिए यह संचित निधि बनाने वाला अनुच्छेद नहीं है।
अवधारणा
यह प्रश्न संवैधानिक वित्त और सरकारी धन पर संसदीय नियंत्रण की समझ जांचता है। RAS में यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बजट, विनियोग और लोक वित्त पढ़ते समय संचित निधि का अनुच्छेद 266 बुनियादी आधार बनता है।
