RAS प्रश्न
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे:
सही उत्तर: (B) सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
व्याख्या
अनुच्छेद 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को साधारण कार्यपालिका-नियंत्रण से अलग सुरक्षा देता है। इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संसद सदस्य जैसी नहीं है; उसे उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। यही सुरक्षा निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से जुड़ी है, क्योंकि चुनाव कराने वाली संस्था को सरकार की सामान्य इच्छा पर निर्भर नहीं रखा गया है। इसी प्रावधान में यह फर्क भी रखा गया है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश जरूरी है। इसलिए दिए गए विकल्पों में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही सही तुलना है।
बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं
- (A) उपराष्ट्रपति को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया अलग है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए अनुच्छेद 324(5) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया बताता है।
- (C) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है, इसलिए उसका हटना मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसी संरक्षित प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाता।
- (D) संसद सदस्य के मामले में अयोग्यता या सदस्यता समाप्ति की व्यवस्था आती है, वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने जैसी न्यायाधीश-समान प्रक्रिया नहीं है।
अवधारणा
यह प्रश्न संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और पद-सुरक्षा की समझ जांचता है। आरएएस में चुनाव आयोग बार-बार इसलिए आता है क्योंकि चुनावी निष्पक्षता, अनुच्छेद 324 और संस्थागत स्वायत्तता शासन-व्यवस्था के मूल विषय हैं।
