RAS प्रश्न
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है?
सही उत्तर: (A) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान संसद द्वारा पारित प्रस्ताव।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति केवल संसद के ऐसे प्रस्ताव के आधार पर हटा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली समान प्रक्रिया और समान आधारों पर पारित हो।
व्याख्या
अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सुरक्षा सामान्य सरकारी पदों जैसी नहीं है। उसे केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, और वह भी संसद के प्रस्ताव के आधार पर, उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर जिनसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा-शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया और आधारों के अलावा नहीं हटाया जाएगा। इसलिए विकल्प A सही है। साधारण बहुमत, न्यायालय का संदर्भ या प्रधानमंत्री की सलाह इस पद की संवैधानिक सुरक्षा को पूरा नहीं करते।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (B) साधारण बहुमत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी विशेष प्रक्रिया लागू होती है।
- (C) राष्ट्रपति के संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटाता; हटाने की प्रक्रिया संसद के प्रस्ताव और राष्ट्रपति की कार्रवाई से जुड़ी है।
- (D) प्रधानमंत्री की सलाह मात्र से राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकता, क्योंकि पद से हटाने के लिए संसद-आधारित वही प्रक्रिया चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है।
अवधारणा
यह प्रश्न संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और पद-सुरक्षा की अवधारणा जांचता है। आरएएस में निर्वाचन आयोग से जुड़े ऐसे प्रश्न बार-बार आते हैं क्योंकि वे शासन, जवाबदेही और संस्थागत निष्पक्षता को सीधे जोड़ते हैं।
