RAS प्रश्न
अनुच्छेद 243B के अनुसार, सामान्यतः पंचायतों का गठन किन स्तरों पर किया जाना है, जबकि 20 लाख से अधिक जनसंख्या न रखने वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है?
सही उत्तर: (D) ग्राम, मध्यवर्ती (ब्लॉक या तालुक), और जिला स्तर।
अनुच्छेद 243B के तहत ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन अनिवार्य है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वह मध्यवर्ती स्तर की पंचायत न बनाने का विकल्प चुन सकता है।
व्याख्या
73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243B त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था का संवैधानिक आधार है। इसके अनुसार हर राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाता है। मध्यवर्ती स्तर ग्राम और जिले के बीच होता है; प्रश्न में इसे आम तौर पर ब्लॉक या तालुक स्तर कहा गया है। इसलिए पूरा उत्तर ग्राम, मध्यवर्ती (ब्लॉक/तालुक) और जिला स्तर है, न कि ऐसा कोई संयोजन जिसमें राज्य स्तर शामिल हो। अपवाद यह है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वह मध्यवर्ती स्तर की पंचायत न बनाने का विकल्प चुन सकता है।
बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं
- (A) ब्लॉक मध्यवर्ती स्तर का प्रचलित नाम है और जिला भी सही स्तर है, लेकिन इस विकल्प में ग्राम स्तर छूट गया है तथा राज्य स्तर गलत ढंग से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243B राज्य स्तर को पंचायत का स्तर नहीं मानता।
- (B) ग्राम और जिला, दोनों आवश्यक स्तर हैं, लेकिन अनुच्छेद 243B में मध्यवर्ती स्तर भी शामिल है। केवल वे राज्य इसे न बनाने का विकल्प चुन सकते हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है।
- (C) ग्राम और जिला स्तर सही हैं, लेकिन अनुच्छेद 243B के तहत तीसरा स्तर मध्यवर्ती है, राज्य नहीं।
अवधारणा
यह प्रश्न संविधान के भाग IX और 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं की त्रि-स्तरीय संरचना की समझ जाँचता है। RAS में ऐसे प्रावधान बार-बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्राम से जिला स्तर तक विकेंद्रीकरण राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण शासन का महत्वपूर्ण आधार है।
