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RAS प्रश्न

अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री पर यह कर्तव्य डालता है:

सही उत्तर: (A) मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देने और मांगी गई जानकारी प्रदान करने का।

अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे मंत्रिपरिषद के निर्णय राष्ट्रपति को बताएं और राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी दें।

  1. (A)

    मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देने और मांगी गई जानकारी प्रदान करने का

  2. (B)

    लोकसभा भंग करने की सिफारिश करने का

  3. (C)

    महान्यायवादी की नियुक्ति करने का

  4. (D)

    मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता करने का

व्याख्या

अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के प्रति सूचना देने की संवैधानिक कड़ी बनाता है। इसमें 3 बातें साफ हैं: प्रधानमंत्री संघ के प्रशासन और विधेयक-प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताएंगे; राष्ट्रपति जिस सूचना की मांग करें, वह उपलब्ध कराएंगे; और यदि राष्ट्रपति कहें, तो किसी मंत्री द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखेंगे जिस पर परिषद ने विचार नहीं किया है। इसलिए विकल्प A सही है, क्योंकि वह इसी सूचना और संवाद वाले कर्तव्य को पकड़ता है। यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच नियमित संवैधानिक संप्रेषण की जिम्मेदारी देता है।

बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं

  • (B) लोकसभा भंग करने की सिफारिश अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री पर डाला गया कर्तव्य नहीं है; यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को निर्णय और सूचना देने से जुड़ा है।
  • (C) महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 78 वाला कर्तव्य नहीं है; महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं।
  • (D) मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता करना व्यवहारगत परंपरा हो सकती है, लेकिन अनुच्छेद 78 में इसे प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य नहीं बनाया गया है।

अवधारणा

यह प्रश्न कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संवैधानिक संबंध को परखता है। RAS में ऐसे अनुच्छेद बार-बार पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें पदों की शक्ति नहीं, बल्कि उनकी औपचारिक जिम्मेदारियां अलग करनी होती हैं।

स्रोत

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