युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (अधिनियम संख्या 25/2025) के तहत राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 अधिसूचित किए। यह अधिनियम 1 जनवरी 2026 से आंशिक रूप से लागू हुआ था। ये नियम भारत में राष्ट्रीय खेल निकायों और क्षेत्रीय खेल महासंघों के कामकाज का व्यापक ढाँचा तय करते हैं। एक प्रमुख प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा में कम से कम चार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य है और उनमें कम से कम 50% महिलाएँ होनी चाहिए। यह खेल प्रशासन में महिलाओं की बराबर भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में अर्हता के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह सक्रिय प्रतिस्पर्धी खेलों से संन्यास ले चुका हो और उसने आवेदन से पहले कम-से-कम एक वर्ष तक ऐसी किसी प्रतियोगिता में भाग न लिया हो जो जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर चयन का आधार बनती हो। नियम चुनाव की प्रक्रिया और सदस्यों को अयोग्य ठहराने के मानदंड भी तय करते हैं। इनमें राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल को खेल निकायों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी का दायित्व देने का प्रावधान है। प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय को नियम लागू होने के छह महीने के भीतर अधिनियम के अनुरूप अपनी उपविधियाँ संशोधित करनी होंगी। ये नियम खेल प्रशासन में पारदर्शिता की कमी, खिलाड़ियों की उपेक्षा और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करते हैं। ये विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी (WADA) के दिशानिर्देशों और खिलाड़ी प्रतिनिधित्व से जुड़े ओलंपिक चार्टर के सिद्धांतों सहित वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।
राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम 2026 अधिसूचित: खेल संघों में खिलाड़ी प्रतिनिधित्व, महिला कोटा और चुनाव सुधार अनिवार्य
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (अधिनियम संख्या 25/2025) के तहत राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 अधिसूचित किए। यह अधिनियम 1 जनवरी 2026 से आंशिक रूप से लागू हुआ था। ये नियम भारत में राष्ट्रीय खेल निकायों और क्षेत्रीय खेल महासंघों के कामकाज का व्यापक ढाँचा तय करते हैं। एक प्रमुख प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा में कम से कम चार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य है और उनमें कम से कम 50% महिलाएँ होनी चाहिए। यह खेल प्रशासन में महिलाओं की बराबर भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में अर्हता के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह सक्रिय प्रतिस्पर्धी खेलों से संन्यास ले चुका हो और उसने आवेदन से पहले कम-से-कम एक वर्ष तक ऐसी किसी प्रतियोगिता में भाग न लिया हो जो जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर चयन का आधार बनती हो। नियम चुनाव की प्रक्रिया और सदस्यों को अयोग्य ठहराने के मानदंड भी तय करते हैं। इनमें राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल को खेल निकायों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी का दायित्व देने का प्रावधान है। प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय को नियम लागू होने के छह महीने के भीतर अधिनियम के अनुरूप अपनी उपविधियाँ संशोधित करनी होंगी। ये नियम खेल प्रशासन में पारदर्शिता की कमी, खिलाड़ियों की उपेक्षा और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करते हैं। ये विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी (WADA) के दिशानिर्देशों और खिलाड़ी प्रतिनिधित्व से जुड़े ओलंपिक चार्टर के सिद्धांतों सहित वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।
मुख्य तथ्य
- राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 अधिसूचित किए गए।
- प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा में कम से कम चार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य है।
- इन चार उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से कम से कम दो महिलाएँ होनी चाहिए, ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
- नियम खेल संघों में पारदर्शी चुनाव और प्रशासनिक सुधार अनिवार्य करते हैं।
- अधिनियम 1 जनवरी 2026 से आंशिक रूप से लागू हुआ।
- यह ढाँचा सभी राष्ट्रीय खेल निकायों और क्षेत्रीय खेल महासंघों पर लागू होता है।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: खिलाड़ी प्रतिनिधित्व और खेल प्रशासन में महिलाओं की बराबर भागीदारी के लिए राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
उत्तर (50 शब्द):
खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत अधिसूचित ये नियम प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय में कम से कम चार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य करते हैं, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएँ हों। इनमें चुनाव प्रक्रिया, अयोग्यता मानदंड और छह महीने के भीतर उपविधियों में संशोधन का प्रावधान है। ये पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप से जुड़ी पुरानी चिंताओं का समाधान करते हैं।
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नए खेल शासन नियमों के अनुसार उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व कितना है?
नियमों के अनुसार उत्कृष्टता कोटे के खिलाड़ियों में कम से कम 50% महिलाएँ होना अनिवार्य है।
स्रोत: समाचार स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 किस अधिनियम के तहत अधिसूचित हुए?
ये नियम राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (अधिनियम संख्या 25/2025) के तहत अधिसूचित किए गए। यह अधिनियम 1 जनवरी 2026 से आंशिक रूप से लागू हुआ।
राष्ट्रीय खेल निकायों में खिलाड़ी प्रतिनिधित्व की अनिवार्य शर्त क्या है?
प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा में कम से कम चार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य है, ताकि पूर्व खिलाड़ियों को खेल प्रशासन में भागीदारी मिले।
नए खेल शासन नियमों में महिलाओं के लिए क्या कोटा है?
अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने वाले चार उत्कृष्ट खिलाड़ियों में कम से कम दो महिलाएँ होनी चाहिए, ताकि खेल संघों के प्रशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 किस मंत्रालय ने अधिसूचित किए?
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 अधिसूचित किए।
राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 किन निकायों पर लागू होते हैं?
यह ढाँचा भारत में काम करने वाले सभी राष्ट्रीय खेल निकायों और क्षेत्रीय खेल महासंघों पर लागू होता है तथा पारदर्शी चुनाव और प्रशासनिक सुधार अनिवार्य करता है।
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