केन्द्रीय श्रम मंत्री मनसुख माण्डविया ने 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में EPFO के 238वें केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में विश्वास योजना शुरू की। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दंडात्मक हर्जाने को युक्तिसंगत बनाती है तथा EPFO एवं नियोक्ताओं के बीच मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। बकाया राशि चुकाने वाले नियोक्ताओं को काफी कम दंड शुल्क देना होगा, जिससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल से MSME पर अनुपालन बोझ घटने तथा EPFO की वसूली दर सुधरने की उम्मीद है।