प्रकाशित: 24 अक्टूबर 2025टॉपिक
चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले AI से बनी सामग्री पर एडवाइजरी जारी की
बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव अभियानों में AI-जनित सामग्री और सिंथेटिक जानकारी के जिम्मेदार उपयोग तथा उसके स्पष्ट उल्लेख पर परामर्श जारी किया। यह कदम बेहद वास्तविक दिखने वाली AI-जनित राजनीतिक सामग्री की रिपोर्टों के बाद उठाया गया।
ECI ने दलों को निर्देश दिया कि सभी AI-जनित या सिंथेटिक रूप से बदली गई सामग्री को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाए। अनुपालन न करने पर आदर्श आचार संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 जैसे लागू डिजिटल और चुनावी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है। परामर्श में डीपफेक वीडियो, वॉइस क्लोनिंग और AI-संशोधित छवियों को भी शामिल किया गया।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार चुनाव से पहले ECI ने AI-जनित सामग्री पर क्या परामर्श जारी किया?
**भारत निर्वाचन आयोग (ECI)** ने बिहार विधानसभा चुनाव अभियानों के दौरान सभी राजनीतिक दलों से कहा कि **AI-जनित या कृत्रिम रूप से संशोधित सामग्री पर स्पष्ट दिखाई देने वाला लेबल** लगाना जरूरी है।
IPC की धारा 171C क्या है और ECI AI परामर्श से इसका क्या संबंध है?
**IPC की धारा 171C** **चुनाव में अनुचित प्रभाव** से संबंधित है। ECI के परामर्श में कहा गया कि बिहार चुनाव में AI सामग्री के प्रकटीकरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर इस धारा और **आदर्श आचार संहिता** के तहत कार्रवाई हो सकती है।
ECI ने बिहार चुनाव से पहले AI और डीपफेक पर परामर्श क्यों जारी किया?
ECI ने यह परामर्श **बेहद वास्तविक दिखने वाली AI से बनाई गई राजनीतिक सामग्री** की रिपोर्टों के बाद जारी किया, जिसमें नेताओं की छवि गलत ढंग से पेश की जा सकती थी। इसमें **डीपफेक वीडियो, वॉयस क्लोनिंग और AI से बदली गई छवियाँ** शामिल हैं।
ECI के बिहार चुनाव परामर्श के तहत किस प्रकार की AI सामग्री की जानकारी देना आवश्यक है?
ECI के परामर्श के तहत राजनीतिक दलों के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में **डीपफेक वीडियो, वॉयस क्लोनिंग, AI से बदली गई छवियों और AI से बनाई गई सभी सामग्री** पर **स्पष्ट दिखाई देने वाला लेबल** लगाना अनिवार्य है।
बिहार चुनाव में AI सामग्री की जानकारी न देने पर ECI क्या कार्रवाई कर सकता है?
ECI के AI से बनाई गई सामग्री संबंधी परामर्श का उल्लंघन करने पर **आदर्श आचार संहिता** और **IPC की धारा 171C** (चुनाव में अनुचित प्रभाव) के तहत कार्रवाई हो सकती है।