अनुच्छेद 338B के तहत बने संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने पश्चिम बंगाल की केंद्रीय OBC सूची से 35 समुदायों को बाहर करने की सिफारिश की। NCBC ने पाया कि ये समुदाय केंद्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग के दर्जे के मानदंडों को पूरा नहीं करते, हालाँकि वे राज्य OBC सूची में बने रह सकते हैं।
अनुच्छेद 338B 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ा गया, जिसने NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। आयोग के पास केंद्रीय OBC सूची में समुदायों को शामिल करने और बाहर करने की जाँच करने तथा सिफारिश करने की शक्ति है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं।
