संघ और राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका
मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद से जुड़ा है; अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सहायता और सलाह से जोड़ता है;
- अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है;
- अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का पद देता है, जबकि अनुच्छेद 163 और 164 राज्यपाल को मुख्यमंत्री-नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से जोड़ते हैं।
- राजस्थान में जयपुर स्थित 200 सदस्यों वाली एकसदनीय विधानसभा है;
- अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से और अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों से जुड़ा है; राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ;
मुख्य बिंदु
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RSSB CET वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम में यह विषय राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत है: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, राजस्थान की राजनीतिक-प्रशासनिक संस्थाएँ, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज।
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अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद से जुड़ा है; अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सहायता और सलाह से जोड़ता है; अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है।
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अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है; लोकसभा सीधे चुना गया सदन है और केंद्र सरकार का राजनीतिक बहुमत इसी सदन के विश्वास पर निर्भर करता है।
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अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का पद देता है, जबकि अनुच्छेद 163 और 164 राज्यपाल को मुख्यमंत्री-नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से जोड़ते हैं।
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राजस्थान में जयपुर स्थित 200 सदस्यों वाली एकसदनीय विधानसभा है; प्रश्नों, बहस, बजट मतदान, प्रस्तावों और समितियों के माध्यम से यही राज्य मंत्रिपरिषद को जवाबदेह बनाती है।
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अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से और अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों से जुड़ा है; राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ; इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है और जयपुर पीठ स्थायी पीठ के रूप में काम करती है।
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अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनावों पर नियंत्रण देता है, जबकि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव कराता है।
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राजस्थान के लिए परीक्षा-आधार हैं: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज।
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राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
संघ कार्यपालिका की शुरुआत राष्ट्रपति से होती है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, संसद को बुलाता है, विधेयकों पर स्वीकृति देता है और संसद सत्र में न होने पर जरूरी स्थिति में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे आम मतदाताओं से नहीं होता, बल्कि निर्वाचक मंडल से होता है। परीक्षा के लिए मुख्य मतदाता याद रखें: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य; राष्ट्रपति चुनाव के इस नियम में संविधान दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को भी शामिल मानता है।
दैनिक शासन में प्रधानमंत्री संघ कार्यपालिका का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है, जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार लोकसभा के विश्वास पर टिकती है।
परीक्षा के लिए मुख्य फर्क याद रखें: राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख है, जबकि नीति, प्रशासन और राजनीतिक जवाबदेही प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से जुड़ी रहती है। अभिकथन-कारण प्रश्नों में यह न लिखें कि राष्ट्रपति सीधे जनता से चुना जाता है, और यह भी न लिखें कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
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