RAS प्रश्न
73वें संशोधन के अनुसार पंचायत निकाय की अधिकतम अवधि कितनी है?
सही उत्तर: (C) 5 वर्ष।
73वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायत निकाय की अधिकतम अवधि पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष है।
व्याख्या
अनुच्छेद 243E पंचायतों की अवधि को सीधे तय करता है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहती है, जब तक उसे कानून के अनुसार पहले भंग न कर दिया जाए। इसलिए सही विकल्प 5 वर्ष है, न कि 3, 4 या 6 वर्ष। इसी प्रावधान का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा चुनाव से जुड़ा है: सामान्य स्थिति में पंचायत का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव पूरे होने चाहिए। यदि पंचायत अवधि पूरी होने से पहले भंग हो जाती है, तो भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर चुनाव पूरे किए जाने चाहिए। RAS में यह तथ्य इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिरता इसी अवधि और चुनाव-समयसीमा पर टिकी है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) 3 वर्ष सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 243E पंचायत के लिए पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष की अवधि बताता है।
- (B) 6 वर्ष संवैधानिक सीमा से अधिक है; अनुच्छेद 243E पंचायत को 5 वर्ष तक ही जारी रहने की व्यवस्था देता है।
- (D) 4 वर्ष पंचायतों की संवैधानिक अवधि नहीं है, क्योंकि दिए गए प्रावधान में अवधि 5 वर्ष निर्धारित है।
अवधारणा
यह प्रश्न पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक प्रावधानों, विशेषकर अनुच्छेद 243E, की समझ जांचता है। RAS में यह बार-बार आता है क्योंकि स्थानीय स्वशासन की अवधि और चुनाव-समयसीमा प्रशासनिक ढांचे की मूल बात है।
