RAS प्रश्न
किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान के राज्यपाल क्षमादान दे सकते हैं?
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 161।
अनुच्छेद 161 राजस्थान के राज्यपाल को उन मामलों में क्षमादान और दंड में अन्य राहत देने की शक्ति देता है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के दायरे में आते हैं।
व्याख्या
अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्ति का संवैधानिक आधार है। इसके तहत राज्यपाल ऐसे अपराध में दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमादान, दंड-स्थगन, राहत या दंड में छूट दे सकता है तथा उसकी सजा को स्थगित, कम या परिवर्तित कर सकता है, बशर्ते वह अपराध ऐसे विषय से जुड़ा हो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के दायरे में आता हो। इसलिए राजस्थान के राज्यपाल की यह शक्ति राज्य की कार्यपालिका से जुड़े ऐसे मामलों पर लागू होती है। इसे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और राज्यपाल को दी जाने वाली सलाह या विधेयकों पर उसकी स्वीकृति से जुड़े प्रावधानों से अलग समझना चाहिए।
बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं
- (A) अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, राज्यपाल की राज्य-स्तरीय क्षमादान शक्ति से नहीं।
- (B) अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से संबंधित है; यह क्षमादान या दंड में राहत देने की शक्ति का प्रावधान नहीं करता।
- (D) अनुच्छेद 200 विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है, दंड को क्षमा, कम, स्थगित या परिवर्तित करने की शक्ति से नहीं।
अवधारणा
यह प्रश्न भारतीय राजव्यवस्था के राज्य-कार्यपालिका संबंधी भाग में राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों की पहचान परखता है। RAS में यह विषय बार-बार आता है, क्योंकि प्रश्नों में अक्सर राज्यपाल से जुड़े प्रावधानों की तुलना राष्ट्रपति से जुड़े समान प्रावधानों और राज्यपाल के अन्य कार्यों से की जाती है।
