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RAS प्रश्न

किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान के राज्यपाल क्षमादान, विराम और विलंब प्रदान कर सकते हैं?

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 161।

राजस्थान के राज्यपाल को क्षमादान, दंड-स्थगन, राहत, दंड-परिहार तथा दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकृत करने की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत मिलती है।

  1. (A)

    अनुच्छेद 72

  2. (B)

    अनुच्छेद 161

  3. (C)

    अनुच्छेद 163

  4. (D)

    अनुच्छेद 167

व्याख्या

अनुच्छेद 161 राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वे ऐसे अपराधों में क्षमादान, दंड-स्थगन, राहत या दंड-परिहार दे सकें, या दंडादेश को निलंबित, परिहार अथवा लघुकृत कर सकें, जो उस विधि से जुड़े हों जिसके विषय पर राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होती है। इसलिए राजस्थान के संदर्भ में यह शक्ति राज्यपाल से जुड़ी है और सही अनुच्छेद 161 है। अनुच्छेद 72 इसी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को देता है, इसलिए उसे राज्यपाल की शक्ति मानना गलत होगा। राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते; उनका क्षेत्र राज्य की कार्यकारी शक्ति से जुड़े मामलों तक सीमित रहता है।

बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं

  • (A) अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान और दंडादेश संबंधी शक्ति से जुड़ा है, राज्यपाल की शक्ति से नहीं।
  • (C) अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से संबंधित है, क्षमादान की शक्ति से नहीं।
  • (D) अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के राज्यपाल को सूचना देने जैसे कर्तव्यों से संबंधित है, दंड में राहत देने की शक्ति से नहीं।

अवधारणा

यह प्रश्न भारतीय संविधान में राज्यपाल की विवेकात्मक और कार्यपालिका-संबंधी शक्तियों की पहचान जांचता है। RAS में राज्यपाल, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से जुड़े अनुच्छेद बार-बार पूछे जाते हैं क्योंकि विकल्पों में समान दिखने वाले अनुच्छेद रखे जाते हैं।

स्रोत

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