आपका सेशन खत्म हो गया है

आपकी प्रगति और खरीदारी सुरक्षित हैं। जारी रखने के लिए दोबारा लॉगिन करें।

दोबारा लॉगिन करें
Aspirant Academy

RAS प्रश्न

राजस्थान के राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं?

सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 200।

राजस्थान के राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित कर सकते हैं।

  1. (A)

    अनुच्छेद 213

  2. (B)

    अनुच्छेद 202

  3. (C)

    अनुच्छेद 200

  4. (D)

    अनुच्छेद 201

व्याख्या

अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक राज्यपाल के सामने आने के बाद उपलब्ध विकल्प बताता है। इसी अनुच्छेद में राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, और धन विधेयक न होने पर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसलिए प्रश्न में पूछा गया अधिकार अनुच्छेद 200 से जुड़ा है, अनुच्छेद 201 से नहीं। आधिकारिक पाठ यह भी अलग करता है कि आरक्षित विधेयक पर आगे राष्ट्रपति क्या करेंगे, यह अनुच्छेद 201 में आता है। इसी फर्क को याद रखना जरूरी है: आरक्षित करने की शक्ति अनुच्छेद 200 में है, जबकि आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रक्रिया अनुच्छेद 201 में है।

बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं

  • (A) अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, इसलिए यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने वाला अनुच्छेद नहीं है।
  • (B) अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है, जबकि प्रश्न राज्यपाल के सामने प्रस्तुत विधेयक पर उनके विकल्प के बारे में है।
  • (D) अनुच्छेद 201 तब लागू होता है जब विधेयक राज्यपाल द्वारा पहले ही राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जा चुका हो; आरक्षित करने की शक्ति अनुच्छेद 200 में है।

अवधारणा

यह प्रश्न राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति के बीच विधेयक-संबंधी संवैधानिक प्रक्रिया की समझ जांचता है। RAS में अनुच्छेद 200 और 201 का फर्क बार-बार पूछा जाता है, क्योंकि दोनों एक ही प्रक्रिया के अलग चरण बताते हैं।

स्रोत

संबंधित प्रश्न