RAS प्रश्न
राजस्थान में जिला कलेक्टर की नियुक्ति कौन करता है?
सही उत्तर: (B) राज्य सरकार।
राजस्थान में जिला कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार करती है।
व्याख्या
राजस्थान में जिला कलेक्टर आईएएस अधिकारी होता है, लेकिन किसी खास जिले में कलेक्टर के रूप में उसकी वास्तविक पदस्थापना और नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर नियुक्त करेगी, जो उस जिले का भू-अभिलेख अधिकारी भी होगा। इसलिए निर्णायक बात भर्ती या कैडर आवंटन नहीं, बल्कि जिले में कलेक्टर के पद पर नियुक्ति है। आईएएस अधिकारी की भर्ती केंद्रीय स्तर की प्रक्रिया से हो सकती है और उसे राज्य कैडर मिल सकता है, पर कलेक्टर के रूप में किस जिले में लगाया जाएगा, यह राज्य सरकार का कार्य है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) उच्च न्यायालय न्यायिक संस्था है; राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 जिला कलेक्टर की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को देती है, उच्च न्यायालय को नहीं।
- (C) केंद्र सरकार या केंद्रीय प्रक्रिया आईएएस भर्ती और कैडर से जुड़ सकती है, पर किसी जिले में कलेक्टर के रूप में वास्तविक पदस्थापना राज्य सरकार करती है।
- (D) राज्यपाल विकल्प इसलिए सही नहीं है क्योंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 प्रत्येक जिले में कलेक्टर नियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार को देती है।
अवधारणा
राजस्थान के जिला प्रशासन और राजस्व प्रशासन में नियुक्ति-प्राधिकारी की समझ जरूरी है। RAS में ऐसे तथ्य बार-बार पूछे जाते हैं क्योंकि कलेक्टर राज्य शासन, राजस्व और जिला प्रशासन की केंद्रीय कड़ी है।
