चुनाव, जनप्रतिनिधित्व कानून और दल-बदल विरोधी कानून
मुख्य तथ्य
- भाग XV अनुच्छेद 324-329 तक है; अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण देता है।
- अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार देता है; 61वां संशोधन, 1988 ने मतदान उम्र 21 से घटाकर 18 की।
- 1950 का कानून मुख्यतः मतदाता-सूची, सीट-वितरण और परिसीमन-संबंधी व्यवस्था का है; 1951 का कानून संचालन, अपराध और विवाद का है।
- लिली थॉमस, 2013 ने दोषसिद्ध मौजूदा सांसद/विधायक के लिए धारा 8(4) की सुरक्षा खत्म की।
- दसवीं अनुसूची 52वां संशोधन, 1985 से आई; 91वां संशोधन, 2003 ने एक-तिहाई विभाजन अपवाद हटाया।
मुख्य बिंदु
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भाग XV अनुच्छेद 324-329 तक है; अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण देता है।
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अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार देता है; 61वां संशोधन, 1988 ने मतदान उम्र 21 से घटाकर 18 की।
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1950 का कानून मुख्यतः मतदाता-सूची, सीट-वितरण और परिसीमन-संबंधी व्यवस्था का है; 1951 का कानून संचालन, अपराध और विवाद का है।
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लिली थॉमस, 2013 ने दोषसिद्ध मौजूदा सांसद/विधायक के लिए धारा 8(4) की सुरक्षा खत्म की।
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दसवीं अनुसूची 52वां संशोधन, 1985 से आई; 91वां संशोधन, 2003 ने एक-तिहाई विभाजन अपवाद हटाया।
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किहोटो होलोहन, 1992 ने दल-बदल विरोधी कानून कायम रखा, पर पीठासीन अधिकारी के फैसले की न्यायिक समीक्षा मानी।
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आदर्श आचार संहिता कोई एकल कानून नहीं; आयोग इसे अनुच्छेद 324, चुनावी कानून और प्रशासनिक निर्देशों से लागू करता है।
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एडीआर, 2024 ने चुनावी बॉन्ड को मतदाता के सूचना-अधिकार को कमजोर करने के कारण असंवैधानिक माना।
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निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव कराता है; स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं।
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भारतीय चुनावों का संवैधानिक ढांचा
भारत में चुनाव केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं हैं; वे प्रतिनिधि सरकार की संवैधानिक शर्त हैं। इसलिए इस विषय को पहले संविधान से, फिर चुनावी कानूनों से पढ़ना चाहिए।
- भाग XV मूल आधार है: अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों तथा मतदाता सूचियों पर निर्वाचन आयोग को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण देता है।
- अनुच्छेद 325 अलग मतदाता-सूची रोकता है: धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को सामान्य मतदाता-सूची से बाहर नहीं किया जा सकता और कोई अलग सूची का दावा भी नहीं कर सकता।
- अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार देता है: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित हैं; नागरिकता, उम्र और कानून में दी गई अयोग्यताएं फिर भी लागू रहती हैं।
- अनुच्छेद 327 और 328 कानून बनाने की शक्ति बांटते हैं: संसद लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के चुनावों पर कानून बना सकती है; राज्य विधानमंडल केवल उस सीमा तक कानून बना सकते हैं जहां संसद ने व्यवस्था नहीं की है।
- अनुच्छेद 329 चुनावी प्रक्रिया को बीच में रोकने से बचाता है: निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन और सीट-वितरण से जुड़े मामलों पर सामान्य चुनौती सीमित है; चुनावी विवाद सामान्यतः चुनाव के बाद चुनाव याचिका से उठते हैं।
- अनुच्छेद 329A इतिहास का हिस्सा है: 39वां संशोधन, 1975 कुछ उच्च पदों के चुनाव को सामान्य चुनौती से बचाना चाहता था; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 1975 में उच्चतम न्यायालय ने उसके अहम हिस्से को असंवैधानिक माना और 44वां संशोधन, 1978 ने उसे हटा दिया।
- संविधान पूरी चुनावी संहिता खुद नहीं लिखता: वह लोकतांत्रिक ढांचा, स्वतंत्र चुनावी संस्था, वयस्क मताधिकार और न्यायिक रास्ते की सीमा तय करता है; रोज़मर्रा की प्रक्रिया संसद के कानूनों से चलती है।
- जुड़े हुए अनुच्छेद भी अहम हैं: अनुच्छेद 84 और 173 योग्यता बताते हैं; अनुच्छेद 102 और 191 अयोग्यता बताते हैं; अनुच्छेद 102(2) और 191(2) दसवीं अनुसूची से जुड़ते हैं।
- स्थानीय निकायों से फर्क याद रखें: पंचायत और नगरपालिका चुनाव अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं, निर्वाचन आयोग नहीं।
- UPSC में सावधानी: निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है; पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समिति या दलों के अंदरूनी चुनाव उसके दायरे में नहीं आते।
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स्टडी पैक खोलेंसंभावितसंभावित प्रश्न
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1MCQसंविधान के भाग XV के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अनुच्छेद 325 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अलग मतदाता-सूची की अनुमति देता है। 2. अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को वयस्क मताधिकार पर आधारित करता है। 3. अनुच्छेद 329 चुनावी विवादों को सामान्यतः चुनाव याचिका के रास्ते में ले जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या
अनुच्छेद 325 निर्दिष्ट आधारों पर अलग सूची या बहिष्कार रोकता है; वह अलग सूची की अनुमति नहीं देता। अनुच्छेद 326 और 329 का वर्णन सही है।
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