भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) — परिभाषाएँ एवं प्रमुख धाराएँ
मुख्य तथ्य
- भारतीय न्याय संहिता 2023 को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई, भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित कर...
- भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं (भारतीय दंड संहिता में 511 थीं); यह कमी पुनर्गठन एवं एकीकरण के कारण है, न कि अपराधमुक्ति के;
- हत्या जो भारतीय दंड संहिता धारा 302 थी, अब भारतीय न्याय संहिता धारा 103 है; परिभाषा अपरिवर्तित — "आपराधिक मानव-वध जो हत्या के बराबर हो"
- बलात्कार जो भारतीय दंड संहिता धारा 375/376 था, अब भारतीय न्याय संहिता धारा 63/64 है; नई वृद्धि: 18 वर्ष से कम की महिला से सामूहिक बलात्कार (भारतीय न्याय संहिता धारा 70) पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास; वैवाहिक बलात्कार अपवाद भारतीय न्याय संहिता धारा 63 अपवाद 2 में आयु 18 वर्ष से अधिक की गई (भारतीय दंड संहिता में 15 वर्ष था
- संगठित अपराध एक नई स्वतंत्र धारा भारतीय न्याय संहिता 111 के तहत अपराध है
मुख्य बिंदु
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भारतीय न्याय संहिता 2023 को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई, भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करते हुए 164 वर्षों के औपनिवेशिक आपराधिक कानून का अंत हुआ।
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भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं (भारतीय दंड संहिता में 511 थीं); यह कमी पुनर्गठन एवं एकीकरण के कारण है, न कि अपराधमुक्ति के; भारतीय न्याय संहिता ने 21 नए अपराध जोड़े और कुछ पुराने प्रावधान हटाए।
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हत्या जो भारतीय दंड संहिता धारा 302 थी, अब भारतीय न्याय संहिता धारा 103 है; परिभाषा अपरिवर्तित — "आपराधिक मानव-वध जो हत्या के बराबर हो" — केवल धारा संख्या बदली है; दंड: मृत्युदंड या आजीवन कारावास साथ जुर्माना।
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बलात्कार जो भारतीय दंड संहिता धारा 375/376 था, अब भारतीय न्याय संहिता धारा 63/64 है; नई वृद्धि: 18 वर्ष से कम की महिला से सामूहिक बलात्कार (भारतीय न्याय संहिता धारा 70) पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास; वैवाहिक बलात्कार अपवाद भारतीय न्याय संहिता धारा 63 अपवाद 2 में आयु 18 वर्ष से अधिक की गई (भारतीय दंड संहिता में 15 वर्ष था — यह सुधार था, केवल यथावत रखना नहीं; विवादास्पद बना हुआ)।
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संगठित अपराध एक नई स्वतंत्र धारा भारतीय न्याय संहिता 111 के तहत अपराध है — पहले भारतीय दंड संहिता में कोई समकक्ष नहीं था (केवल राज्य MCOCA/UAPA ही संगठित अपराध से निपटता था); यह किसी गिरोह या संगठित आपराधिक समूह द्वारा व्यवस्थित तरीके से किए अपराधों को कवर करता है।
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आतंकवाद अपराध अब भारतीय न्याय संहिता धारा 113 में शामिल हैं (UAPA प्रावधान समेकित); पहले भारतीय दंड संहिता में आतंकवाद की कोई धारा नहीं थी; अब भारतीय न्याय संहिता भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कार्यों को सीधे आपराधिक कानून से जोड़ता है।
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हिट-एंड-रन भारतीय न्याय संहिता धारा 106(2) के तहत नया प्रावधान — मृत्यु कारित करके भागने वाले चालक को 10 वर्ष कारावास; धारा 106(1) (लापरवाह वाहन चालन से मृत्यु) भारतीय दंड संहिता धारा 304A थी — इस प्रावधान ने जनवरी 2024 में देशव्यापी ट्रक-चालक हड़ताल कराई।
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राजद्रोह — भारतीय दंड संहिता धारा 124A (देशद्रोह) भारतीय न्याय संहिता में बनाए नहीं रखी गई; इसे भारतीय न्याय संहिता धारा 152 से प्रतिस्थापित किया जो "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले" कार्यों को अपराध मानती है — औपनिवेशिक राजद्रोह शब्द हटाया, व्यापक अर्थ बना रहा।
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भारतीय न्याय संहिता धारा 111(3) के तहत, संगठित अपराध जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो, मृत्युदंड या आजीवन कारावास — भारतीय दंड संहिता से बड़ा उन्नयन; यह कई राज्यों में काम करने वाले संगठित आपराधिक गिरोहों को लक्षित करता है।
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सामुदायिक सेवा भारतीय आपराधिक कानून में पहली बार भारतीय न्याय संहिता धाराओं 4 एवं 23 के तहत दंड के रूप में शामिल — छोटे अपराधों के लिए; यह छोटे अपराधों के लिए अल्पकालिक कारावास को सामाजिक रूप से उत्पादक विकल्पों से प्रतिस्थापित करता है।
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डकैती जो भारतीय दंड संहिता धारा 391 थी, अब भारतीय न्याय संहिता धारा 310 है; परिभाषा अपरिवर्तित — पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा लूट; दंड: कठोर कारावास दस वर्ष तक एवं जुर्माना। लूट भारतीय दंड संहिता 390, अब भारतीय न्याय संहिता धारा 309।
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लघु संगठित अपराध भारतीय न्याय संहिता धारा 112 एक नया अपराध है जो मोबाइल चोरी, चेन स्नैचिंग, और संगठित जेबकतरी को लक्षित करता है — पहले साधारण चोरी/लूट माना जाता था; अब संगठित गिरोह द्वारा किए जाने पर बढ़ी सजा और जमानत प्रतिबंध।
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आपराधिक कानून सुधार की जरूरत क्यों पड़ी?
भारतीय आपराधिक कानून सुधार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1860 की भारतीय दंड संहिता औपनिवेशिक शासन, पुरानी भाषा और आधुनिक अपराधों की नई प्रकृति के बीच फँसी हुई थी। गृह मंत्रालय के इंडिया कोड के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 का अधिनियमन 25 दिसंबर 2023 को हुआ।
1.1 औपनिवेशिक विरासत और सुधार की आवश्यकता
भारतीय दंड संहिता 1860 को लॉर्ड मैकॉले के प्रथम विधि आयोग (1834–37) ने तैयार किया था और 1860 में ब्रिटिश भारतीय विधानमंडल ने अधिनियमित किया। अपने समय में यह महत्त्वपूर्ण संहिताकरण था, पर इसमें औपनिवेशिक पूर्वाग्रह स्पष्ट दिखते थे:
- संप्रभुता-रक्षक अपराध (राजद्रोह — धारा 124ए, सरकारी प्राधिकार का अपमान) भारतीय असहमति को दबाने के लिए बनाए गए थे
- भाषा विक्टोरियाई अंग्रेज़ी में थी, इसलिए सामान्य नागरिकों के लिए दुर्बोध रही
- समुदाय-आधारित दंड का अभाव था — केवल कारावास या जुर्माना
- संगठित अपराध या आतंकवाद के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रावधान अपर्याप्त थे (बलात्कार: धारा 375 में वैवाहिक बलात्कार को अपवाद, पीछा करने का स्वतंत्र अपराध बाद के संशोधनों से आया)
- साइबर-सक्षम अपराधों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था
1.2 संसदीय समिति प्रक्रिया
गृह मंत्रालय ने 2020 में दिल्ली पुलिस के पूर्व महानिदेशक की अध्यक्षता में तीनों औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की:
1. भारतीय दंड संहिता 1860 → भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित
2. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 → भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित (विषय 138)
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 → भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित
तीनों विधेयक अगस्त 2023 में संसद में प्रस्तुत हुए। उन्हें गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया, सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया और दिसंबर 2023 में पारित किया गया।
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15Mभारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है? यह IPC 1860 से कैसे भिन्न है?
मॉडल उत्तर
भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया — 164 वर्षों के औपनिवेशिक आपराधिक कानून का अंत। प्रमुख अंतर: BNS में 358 धाराएँ (IPC में 511); 21 नए अपराध — संगठित अपराध (धा.111), आतंकवाद (धा.113), हिट-एंड-रन (धा.106(2)); सामुदायिक सेवा नई सजा; औपनिवेशिक "राजद्रोह" शब्द हटाया; सभी प्रमुख अपराधों की धारा संख्या बदली।
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