मुख्य तथ्य

  • अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रिपरिषद राजस्थान विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
  • राजस्थान में राज्यपाल और 200 सीटों वाली विधान सभा से मिलकर बना एकसदनीय विधानमंडल है।
  • विधान सभा के सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाते हैं और सदन पहले भंग न हो तो सामान्यतः 5 वर्ष चलता है।
  • विधान सभा से पारित राज्य विधेयक पर अनुच्छेद 200 लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 213 का अध्यादेश अस्थायी और विधायी नियंत्रण के अधीन है।
  • अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और दूसरे विधिक प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है।

मुख्य बिंदु

  1. 1

    यह इकाई राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधान सभा तथा उच्च न्यायालय तक सीमित है।

  2. 2

    राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, जबकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद सामान्य राजनीतिक जिम्मेदारी निभाती है।

  3. 3

    अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रिपरिषद राजस्थान विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

  4. 4

    राजस्थान में राज्यपाल और 200 सीटों वाली विधान सभा से मिलकर बना एकसदनीय विधानमंडल है।

  5. 5

    विधान सभा के सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाते हैं और सदन पहले भंग न हो तो सामान्यतः 5 वर्ष चलता है।

  6. 6

    विधान सभा कानून बनाती, खर्च को मंज़ूरी देती और प्रश्नों, बहसों, प्रस्तावों तथा समितियों से मंत्रियों से जवाब मांगती है।

  7. 7

    विधान सभा से पारित राज्य विधेयक पर अनुच्छेद 200 लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 213 का अध्यादेश अस्थायी और विधायी नियंत्रण के अधीन है।

  8. 8

    राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर और एक पीठ जयपुर में है; वह राज्य मंत्रिपरिषद से संस्थागत रूप से स्वतंत्र है।

  9. 9

    अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और दूसरे विधिक प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है।

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    राजनीतिक जवाबदेही विधान सभा तय करती है, जबकि कानूनी और संवैधानिक समीक्षा अदालतों का काम है।

सिलेबस की सीमा और संस्थाओं की रूपरेखा

इस इकाई में आधिकारिक सीईटी सीनियर सेकेंडरी सिलेबस में बताई गई राजस्थान की मुख्य संवैधानिक राजनीतिक संस्थाएँ शामिल हैं: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधान सभा और उच्च न्यायालय। मंत्रिपरिषद को मुख्यमंत्री के साथ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि संविधान राज्य की कार्यपालिका में दोनों को एक-दूसरे से जोड़ता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, पंचायती राज और नगरीय निकाय इस इकाई के दायरे में नहीं हैं। उनके लिए अलग सिलेबस इकाइयाँ हैं।

चार हिस्सों की साफ़ रूपरेखा बनाइए। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। मुख्यमंत्री निर्वाचित राजनीतिक कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। विधान सभा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य के लिए कानून बनाती है, सरकारी खर्च को मंज़ूरी देती है और मंत्रिपरिषद से जवाब मांगती है। उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है और अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से विधिक तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

ये संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, पर एक-दूसरे की जगह नहीं लेतीं। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करता है, जबकि मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। विधान सभा केवल संवैधानिक विधायी अधिकार के भीतर कानून बना सकती है और उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उच्च न्यायालय सामान्य सरकारी नीति नहीं बनाता और विधान सभा किसी व्यक्ति के मुकदमे का फ़ैसला नहीं करती। परीक्षा के हर कथन को परखने से पहले संस्था, उसका संवैधानिक आधार, सामान्य काम और सीमा पहचानें।

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संभावित प्रश्न

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मॉडल उत्तर

अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति औपचारिक रूप से राज्यपाल में निहित करता है, लेकिन अनुच्छेद 163 और 164 मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद बनाते हैं, जो राज्यपाल को सहायता-सलाह देती और विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। इसलिए संसदीय व्यवस्था में औपचारिक संवैधानिक कार्रवाई और लोकतांत्रिक राजनीतिक जिम्मेदारी की भूमिकाएँ अलग-अलग होती हैं।

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