मुख्य तथ्य

  • इस विषय का आधिकारिक नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 है;
  • अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 5 अप्रैल 2022 को मिली और राज्य अधिसूचना से इसके सभी प्रावधान 12 अप्रैल 2022 से लागू हुए।
  • धारा 2(च)(i) के अनुचित साधन में दोषी अभ्यर्थी के लिए धारा 10(1) में 3 वर्ष तक कारावास और कम-से-कम ₹1 लाख जुर्माने का प्रावधान है;
  • 2023 संशोधन के बाद धारा 10(2) के गंभीर संगठित अपराधों में कम-से-कम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा और ₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है।
  • धारा 12 मूल 2022 अधिनियम में ही अपराध से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती, कुर्की और राज्य के पक्ष में समपहरण का प्रावधान करती है।

मुख्य बिंदु

  1. 1

    इस विषय का आधिकारिक नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 है; शीर्षक में सार्वजनिक परीक्षा, भर्ती, रोकथाम और अध्युपाय सभी शब्द परीक्षा-दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

  2. 2

    अधिनियम का दायरा राज्य सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं तक है; इसमें निर्धारित स्वायत्त निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एजेंसियाँ शामिल हो सकती हैं।

  3. 3

    अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 5 अप्रैल 2022 को मिली और राज्य अधिसूचना से इसके सभी प्रावधान 12 अप्रैल 2022 से लागू हुए।

  4. 4

    अनुचित साधन में प्रश्नपत्र लीक, प्रतिरूपण, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या संचार, संगठित रूप से उत्तर हल करना या भेजना, और प्रश्नपत्र की तैयारी, छपाई, भंडारण, परिवहन, परीक्षा-संचालन, मूल्यांकन या परिणाम-कार्य से जुड़े व्यक्तियों का कदाचार शामिल हो सकता है।

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    धारा 2(च)(i) के अनुचित साधन में दोषी अभ्यर्थी के लिए धारा 10(1) में 3 वर्ष तक कारावास और कम-से-कम ₹1 लाख जुर्माने का प्रावधान है; दोषसिद्धि पर सार्वजनिक परीक्षाओं से 2 वर्ष का वंचन भी लागू होता है।

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    2023 संशोधन के बाद धारा 10(2) के गंभीर संगठित अपराधों में कम-से-कम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा और ₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है।

  7. 7

    धारा 12 मूल 2022 अधिनियम में ही अपराध से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती, कुर्की और राज्य के पक्ष में समपहरण का प्रावधान करती है।

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    अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय हैं; जाँच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती और मुकदमे नामित न्यायालयों में चलते हैं।

कानून की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

राजस्थान में भर्ती परीक्षाएँ बहुत-से अभ्यर्थियों के लिए सरकारी सेवाओं और पदों तक पहुँचने का मुख्य रास्ता हैं। ऐसे माहौल में भर्ती प्रश्नपत्र लीक होना या किसी संगठित समूह द्वारा उत्तर उपलब्ध कराना केवल एक परीक्षा-तिथि की गड़बड़ी नहीं रहती; गंभीर अभ्यर्थियों का भरोसा टूटता है, ईमानदार तैयारी का मूल्य घटता है, और भर्ती एजेंसी को रद्दीकरण, पुनर्परीक्षा, मुकदमेबाजी और सुधार पर सार्वजनिक धन तथा प्रशासनिक समय लगाना पड़ता है। इसी संदर्भ में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 को सार्वजनिक भर्ती पर सीधे हमले जैसे आचरण से निपटने के लिए बनाया गया।

इस अधिनियम की भाषा में भर्ती, सार्वजनिक परीक्षा और अनुचित साधनों की रोकथाम एक साथ आते हैं। इसका मतलब है कि कानून सामान्य शैक्षणिक अनुशासन की बात नहीं कर रहा, बल्कि राज्य सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में ईमानदार प्रतिस्पर्धा की रक्षा कर रहा है। इसमें राज्य सरकार के अधीन पदों के साथ निर्धारित स्वायत्त निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, RSSB और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एजेंसियाँ भी आ सकती हैं। स्नातक स्तर के CET में इस कानून का अध्ययन इसलिए उपयोगी है, क्योंकि परीक्षा में अधिनियम के आधिकारिक नाम, दायरे, अपराध की प्रकृति और संशोधन से जुड़े सीधे तथ्य पूछे जा सकते हैं।

यह कानून भर्ती की निष्पक्षता से जुड़ा है और केवल अभ्यर्थी की नकल तक सीमित नहीं है; इसमें प्रश्नपत्र की तैयारी, छपाई, भंडारण, परिवहन, परीक्षा-संचालन, मूल्यांकन और परिणाम से जुड़े संवेदनशील चरणों में जिम्मेदार लोगों को भी ध्यान में रखा गया है। एक पंक्ति में, यह कानून राज्य सेवा में प्रवेश की सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को अपराध बनाकर भर्ती की योग्यता-आधारित निष्पक्षता की रक्षा करता है।

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