RAS प्रश्न
मंत्रिमंडल ने उच्च श्रेणी के ग्रेफाइट (80%+ कार्बन) के लिए नई रॉयल्टी दर क्या मंजूर की है?
सही उत्तर: (A) 2%।
मंत्रिमंडल ने 80% या अधिक स्थिर कार्बन वाले उच्च-श्रेणी ग्रेफाइट की रॉयल्टी दर 2% मंजूर की है।
व्याख्या
खान मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति में मंत्रिमंडल के फैसले के तहत ग्रेफाइट की दो श्रेणियां अलग की गई हैं। 80% या अधिक स्थिर कार्बन वाले ग्रेफाइट के लिए दर 2% रखी गई, जबकि 80% से कम स्थिर कार्बन वाले ग्रेफाइट के लिए 4% रखी गई। दोनों दरें औसत बिक्री मूल्य पर मूल्य के अनुपात में लागू होंगी। उच्च-श्रेणी ग्रेफाइट, यानी 80%+ कार्बन, पर 2% दर लागू होगी; इसलिए 4% वाली दर नहीं लगेगी। पहले ग्रेफाइट पर प्रति टन के आधार पर रॉयल्टी थी, पर अलग-अलग ग्रेडों के दामों में अंतर को ठीक से दिखाने के लिए इसे मूल्य-आधारित किया गया।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (B) 1% ग्रेफाइट की उच्च-श्रेणी दर नहीं है; 1% दर जिरकोनियम के लिए दी गई है।
- (C) 4% दर 80% से कम स्थिर कार्बन वाले ग्रेफाइट के लिए है, जबकि 80%+ कार्बन वाली उच्च-श्रेणी पर 2% दर लागू होती है।
- (D) 6% ग्रेफाइट की किसी भी श्रेणी की मंजूर दर नहीं है; ग्रेफाइट के लिए 2% और 4% ही सूचीबद्ध हैं।
अवधारणा
खनिज रॉयल्टी और महत्वपूर्ण खनिजों पर सरकारी निर्णय चालू घटनाओं का अहम हिस्सा हैं। RAS में नीलामी, रॉयल्टी और ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े फैसले सीधे तथ्यात्मक रूप में पूछे जाते हैं।
