RAS प्रश्न
राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) किसके तहत सब्सिडी वाला अनाज प्रदान करती है?
सही उत्तर: (A) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम।
राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आधार पर दिया जाता है।
व्याख्या
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रियायती खाद्यान्न देने का कानूनी आधार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 है। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना है। पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न मिलता है और राजस्थान में इस अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू हो चुका था। मूल व्यवस्था में चावल 3 रु/किग्रा और गेहूं 2 रु/किग्रा पर दिए जाते थे। जनवरी 2023 से NFSA के अंतर्गत खाद्यान्न PMGKAY के तहत मुफ्त वितरित किए जा रहे हैं, और यह व्यवस्था दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (B) वन अधिकार अधिनियम वन अधिकारों से जुड़ा है; यह पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न देने का आधार नहीं है।
- (C) शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा से संबंधित है, इसलिए वह राशन या खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता।
- (D) मनरेगा रोजगार गारंटी से जुड़ा है; यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं या चावल की रियायती आपूर्ति का कानून नहीं है।
अवधारणा
राजस्थान अर्थव्यवस्था में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मूल समझ जरूरी है। RAS में NFSA और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसलिए बार-बार पूछे जाते हैं क्योंकि वे राज्य की कल्याणकारी वितरण व्यवस्था से सीधे जुड़े हैं।
