प्रकाशित: 3 अप्रैल 2026समाचार स्रोतराजस्थान
राजस्थान में कक्षा 1 में प्रवेश की आयु घटाकर 5 वर्ष, नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल से
राजस्थान सरकार ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है: सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। 1 अप्रैल 2026 से लागू यह नीति सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और उन्हें निजी स्कूलों के साथ तालमेल में लाने के उद्देश्य से लाई गई है।
आयु संशोधन के साथ-साथ राजस्थान ने सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत जुलाई के बजाय अप्रैल से करने का भी निर्णय लिया है — जैसा कि राज्य के निजी स्कूलों में होता है। इससे सरकारी स्कूल के छात्रों को निजी स्कूलों के छात्रों की तुलना में देर से सत्र शुरू होने का नुकसान नहीं होगा।\n\nयह सुधार शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। 5 वर्ष की नई प्रवेश आयु से बच्चे RTE की आयु-सीमा में आने से पहले ही सरकारी स्कूली शिक्षा तक पहुँच सकेंगे।
राज्य शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि 2026-27 के प्रवेश के लिए यह बदलाव राजस्थान के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लागू होगा। इससे प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) बेहतर होने और निजी-सरकारी नामांकन अंतर कम होने की उम्मीद है। आलोचकों का कहना है कि बुनियादी ढाँचे की तैयारी — कक्षाएँ, शिक्षक और मध्याह्न भोजन — भी साथ में सुनिश्चित करनी होगी।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के ढांचे के आलोक में राजस्थान द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश आयु 6 से 5 वर्ष करने तथा शैक्षणिक सत्र जुलाई से अप्रैल करने के निर्णय का परीक्षण कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
1 अप्रैल 2026 से प्रभावी निर्णय के तहत राजस्थान ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 की प्रवेश आयु 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दी तथा शैक्षणिक सत्र जुलाई से अप्रैल कर दिया, ताकि यह निजी स्कूलों के अनुरूप हो। सुधार का लक्ष्य नामांकन और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से बेहतर तालमेल बनाना है।
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कवरेजराजस्थानविषयराजस्थानपरीक्षाबेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर · CET स्नातक · CET सीनियर सेकेंडरी · EO/RO · LDC · महिला पर्यवेक्षक · पटवार · PTI · RAS · REET · RPSC SI · स्कूल व्याख्याता · सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर · वरिष्ठ अध्यापक · UPSC · वनपाल · दोनोंस्रोतसमाचार स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 क्या है?
RTE अधिनियम 2009 भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यह राज्य को पड़ोस में स्कूल उपलब्ध कराने का निर्देश देता है और कैपिटेशन शुल्क पर रोक लगाता है।
सकल नामांकन अनुपात (GER) क्या है?
GER किसी शिक्षा स्तर पर नामांकित छात्रों का उस आयु वर्ग की कुल जनसंख्या से अनुपात है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उच्च GER शिक्षा तक व्यापक पहुँच को दर्शाता है।
राजस्थान ने शैक्षणिक सत्र की तारीख क्यों बदली?
राजस्थान ने शैक्षणिक सत्र जुलाई से अप्रैल कर दिया, ताकि यह निजी स्कूलों के सत्र के अनुरूप हो और सरकारी स्कूलों के छात्रों को निजी स्कूलों के छात्रों की तुलना में देरी का नुकसान न उठाना पड़े।
क्या प्रवेश की आयु 5 वर्ष करने से RTE से टकराव होता है?
RTE 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की गारंटी देता है, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश से RTE से पहले सरकारी स्कूलों तक पहुँच बढ़ती है — यह NEP 2020 की ECCE नीति के अनुरूप है, RTE के विरोध में नहीं।
NEP 2020 का बचपन की शिक्षा पर क्या रुख है?
NEP 2020 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE पर जोर देती है और आँगनवाड़ी/प्री-स्कूल एवं कक्षा 1-2 को मिलाकर एक 'आधारभूत चरण' का प्रस्ताव रखती है, जो राजस्थान की नीति दिशा के अनुरूप है।