सरकार ने 22 अगस्त 2026 को क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी निश्चित खुराक संयोजनों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर चार वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग के लिए रोक लगाने की घोषणा की। यह स्पष्ट किया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। इस कदम का उद्देश्य छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना है।
इससे पहले 15 अप्रैल 2025 की अधिसूचना एसओ 1717(ई) के जरिए इन्हीं दोनों अवयवों वाले कुछ निश्चित खुराक संयोजनों पर रोक लगाते हुए आयु-विशिष्ट चेतावनी लागू की गई थी। नई अधिसूचना ने यह शर्त दोनों अवयवों वाले सभी दवा-रूपों पर लागू कर दी है।
यह निर्णय विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के बाद लिया गया। सरकार के अनुसार ऐसे संयोजन चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
निर्माताओं को इन दवाओं के लेबल, पैकेज में रखे सूचना-पत्र और प्रचार सामग्री पर साफ चेतावनी देने का निर्देश मिला है। चेतावनी में बताना होगा कि निश्चित खुराक संयोजन का उपयोग चार वर्ष से कम आयु के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।
यह अधिसूचना जन स्वास्थ्य के हित में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत जारी हुई है। यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है। इस प्रकार इस कदम में विशेषज्ञ सलाह, वैधानिक कार्रवाई, आयु-आधारित रोक और निर्माताओं के लिए स्पष्ट सूचना देने का दायित्व शामिल है।
