उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दो सदस्य नियुक्त
Aसीधा उत्तर
उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने अतर सिंह नेहरा और वीरेंद्र सिंह को सिविल सेवा अपील अधिकरण का सदस्य नियुक्त किया। अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
मुख्य तथ्य
सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी अतर सिंह नेहरा और वीरेंद्र सिंह को अधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया।
सरकार ने अदालत को बताया कि अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
उच्च न्यायालय ने सरकार को रिक्त पद 7 दिन के भीतर भरने का निर्देश दिया था।
आदेश का पालन न होने पर डीओपी सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ता।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस. पी. शर्मा की खंडपीठ के समक्ष अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
राजस्थान उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दो सदस्य नियुक्त किए हैं। सरकार ने अदालत में नियुक्ति आदेश पेश कर बताया कि सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी अतर सिंह नेहरा और वीरेंद्र सिंह को सदस्य बनाया गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया जारी होने और जल्द नियुक्ति किए जाने की जानकारी भी अदालत को दी गई।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस. पी. शर्मा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तक टाल दी। पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने सरकार को अधिकरण के रिक्त पद 7 दिन के भीतर भरने का निर्देश दिया था। आदेश का पालन न होने पर डीओपी सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की चेतावनी भी दी गई थी।
वकील दिलीप सिंह कुरका, संदीप कलवानिया और अन्य अधिवक्ताओं ने जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली होने से सुनवाई प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। कार्यवाही के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यदि सरकार अधिकरण नहीं चला सकती तो उसे बंद कर देना चाहिए। अदालत ने यह भी पूछा कि बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद कर्मचारी अपनी शिकायतें लेकर कहां जाएंगे।
तत्कालीन अध्यक्ष विकास सीताराम भले के 19 मार्च को तबादले के बाद अध्यक्ष पद करीब 4 महीने से खाली था। सदस्यों के 4 पदों में से 2 भी लंबे समय से रिक्त थे। फिलहाल पूर्व आईएएस अधिकारी प्रकाश शर्मा को अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है, जबकि न्यायिक सदस्य पूनम दरगन बीमारी के कारण नियमित रूप से काम नहीं कर पा रही हैं।
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6-अक्ष वर्गीकरण
विषयसमसामयिकी · शासनपरीक्षाबेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर · CET स्नातक · CET सीनियर सेकेंडरी · EO/RO · LDC · महिला पर्यवेक्षक · पटवार · PTI · RAS · REET · RPSC SI · स्कूल व्याख्याता · सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर · वरिष्ठ अध्यापक · UPSC · वनपाल · प्रारंभिकस्रोतअमर उजाला
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जुड़ा प्रश्नमध्यम
अभिकथन: उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि आदेश का पालन न होने पर डीओपी सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
कारण: मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
व्याख्या · सही उत्तर B
अभिकथन और कारण दोनों तथ्यात्मक रूप से सही हैं, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख चेतावनी की व्याख्या नहीं करती। चेतावनी 7 दिन के भीतर रिक्त पद भरने के निर्देश का पालन न होने से जुड़ी थी।