कविता एक सरकारी शोध संस्थान में कनिष्ठ शोध सहयोगी है। उसके पर्यवेक्षक डॉ. शर्मा उसकी आधिकारिक ईमेल पर बार-बार यौन प्रकृति के अश्लील संदेश भेजते हैं। जब वह इन्हें अनदेखा करती है, तो डॉ. शर्मा उसका प्रदर्शन मूल्यांकन खराब कर देते हैं और उसका अनुबंध आगे न बढ़ाने की सिफारिश करते हैं। कविता अंतिम घटना के तीन महीने बाद ICC को शिकायत दर्ज कराती है। डॉ. शर्मा का दावा है कि संदेश 'मित्रवत' थे और वे ICC के क्षेत्राधिकार को इस आधार पर चुनौती देते हैं कि कविता एक संविदा कर्मचारी है। विश्लेषण कीजिए: (a) क्या कविता की शिकायत धारा 9 के अंतर्गत समय-सीमा के भीतर है; (b) क्या संविदा कर्मचारी POSH अधिनियम 2013 के दायरे में आते हैं; (c) तथ्यों के आधार पर ICC के निष्कर्ष क्या होने चाहिए; और (d) धारा 13 के अंतर्गत क्या कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है।
RAS Mains
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