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लोक प्रशासन

मुख्य बिंदु

संस्थाएँ: संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वित्त आयोग, लोकपाल, नीति आयोग

पेपर III · इकाई 2 अनुभाग 1 / 12 PYQ-शैली 23 मिनट

सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन

मुख्य बिंदु

  1. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकाय है; अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं; अनुच्छेद 317 के तहत केवल उच्चतम न्यायालय की जाँच पर पद से हटाया जा सकता है।

  2. भारत निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 324 द्वारा चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण; 2023 संशोधन से चयन समिति में PM, कैबिनेट मंत्री एवं विपक्ष के नेता।

  3. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) — अनुच्छेद 148; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की तरह हटाया जाए; डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान के अंतर्गत "सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अधिकारी" कहा।

  4. वित्त आयोग — अनुच्छेद 280; प्रत्येक 5 वर्ष पर; 15वें वित्त आयोग (N.K. सिंह, 2020–25) ने राज्यों को विभाज्य कर-पूल का 41% अनुशंसित किया।

  5. लोकपाल — लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 (2019 से क्रियाशील); PM, मंत्री, सांसद, ग्रुप A–D अधिकारियों की जाँच; प्रथम अध्यक्ष: न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (2019)।

  6. नीति आयोग — जनवरी 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया; PM पदेन अध्यक्ष; यह संवैधानिक या सांविधिक निकाय नहीं — कार्यकारी आदेश द्वारा; वित्तीय आवंटन शक्ति नहीं; सहकारी संघवाद पर बल।

  7. राज्य लोक सेवा आयोग — अनुच्छेद 315; राज्यपाल नियुक्त, किंतु हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को; अनुच्छेद 323 — संयुक्त PSC का प्रावधान।

  8. आदर्श आचार संहिता (MCC) — चुनाव आयोग द्वारा चुनाव घोषणा से लागू; विधिक नहीं किंतु अनुच्छेद 324 से बल; नई योजनाओं व सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक।

  9. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005–08), अध्यक्ष वीरप्पा मोइली, ने निर्धारित समय-सीमा में केंद्र में लोकपाल और सभी राज्यों में लोकायुक्त की सिफारिश की; नागरिक चार्टर को कानूनी आधार देने पर बल।

  10. CAG के तीन लेखापरीक्षा कार्य: (i) नियमितता/अनुपालन — नियमानुसार व्यय; (ii) विनियोग — संसद-अनुमोदित अनुदान; (iii) निष्पादन/दक्षता — परिणाम मूल्यांकन; सार्वजनिक लेखा समिति (PAC) CAG रिपोर्ट पर आधारित।

  11. अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का दायित्व: (a) कर-राजस्व वितरण; (b) अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान; (c) पंचायत/नगरपालिका हेतु राज्य-निधि संवर्धन; (d) राष्ट्रपति-निर्दिष्ट अन्य मामले।