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विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VYUPY) - राजस्थान

शुभारंभ 2025-08-23
सारांश

- राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित और राज्य सरकार द्वारा 3 सितंबर 2025 से लागू - अधिसूचना तिथि से 31 मार्च 2029 तक मान्य - कोष निधि: 150 करोड़ रुपये - नए स्टार्टअप या मौजूदा व्यवसाय विस्तार के लिए 2 करोड़ रुपये तक व्यावसायिक ऋण - 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8% और 1 करोड़ रुपये से अधिक तथा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी - महिलाओं, SC, ST, दिव्यांग, बुनकर, शिल्पकार और ग्रामीण उद्यमों के लिए अतिरिक्त 1% ब्याज सब्सिडी - मार्जिन मनी सहायता: स्वीकृत ऋण राशि का 25% या अधिकतम 5 लाख रुपये - पात्रता: 18-45 वर्ष आयु के युवा - उद्देश्य: सब्सिडी वाले बैंक ऋणों के माध्यम से युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा - पूरे राजस्थान राज्य में लागू

मुख्य बिंदु
  • विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VYUPY) 23 अगस्त 2025 को राजस्थान कैबिनेट द्वारा 150 करोड़ रुपये के कोष के साथ अनुमोदित
  • नए स्टार्टअप या मौजूदा व्यवसायों के विस्तार के लिए 2 करोड़ रुपये तक के व्यवसाय ऋण; 31 मार्च 2029 तक वैध
  • वितरित ऋण राशि पर 8% ब्याज सब्सिडी; महिलाओं, SC, ST, दिव्यांग, बुनकर, शिल्पकार और ग्रामीण उद्यमों के लिए अतिरिक्त 1%
  • उद्यमियों को परियोजना लागत का 25% या अधिकतम 5 लाख रुपये मार्जिन मनी सहायता
  • पात्रता: 18-45 वर्ष आयु के युवा; राजस्थान के स्थायी निवासी
  • उद्देश्य: पूरे राजस्थान में सब्सिडी युक्त बैंक ऋणों के माध्यम से युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना
आधिकारिक स्रोत
आधिकारिक वेबसाइट देखें
अक्सर पूछे गए

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य सब्सिडी वाले बैंक ऋणों के माध्यम से राजस्थान के युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

यह योजना कब अनुमोदित हुई और कब तक मान्य है?

योजना 23 अगस्त 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हुई और अधिसूचना तिथि से 31 मार्च 2029 तक मान्य बताई गई है।

इस योजना में कितने तक व्यावसायिक ऋण का प्रावधान है?

नए स्टार्टअप या मौजूदा व्यवसाय विस्तार के लिए 2 करोड़ रुपये तक व्यावसायिक ऋण का प्रावधान बताया गया है।

इस योजना में ब्याज सब्सिडी कितनी है?

वितरित ऋण राशि पर 8% ब्याज सब्सिडी है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, बुनकर, शिल्पकार और ग्रामीण उद्यमों के लिए अतिरिक्त 1% सब्सिडी है।

इस योजना में पात्र आयु और मार्जिन मनी सहायता क्या है?

पात्रता 18-45 वर्ष आयु के युवाओं के लिए बताई गई है। मार्जिन मनी सहायता परियोजना लागत का 25% या अधिकतम 5 लाख रुपये है।

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