राजस्थान विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VYUPY)
मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: राजस्थान के युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना - क्रियान्वयन: राज्य सरकार द्वारा 3 सितंबर 2025 से - कॉर्पस फंड: 150 करोड़ रुपये - ऋण राशि: उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए 2 करोड़ रुपये तक - ब्याज अनुदान: आधार 8%; महिलाओं, SC/ST, दिव्यांगों, ग्रामीण क्षेत्र, बुनकर/शिल्पकार के लिए अतिरिक्त 1% (कुल 9%) - मार्जिन मनी: परियोजना लागत का 25% या अधिकतम 5 लाख रुपये - पात्रता: आयु 18-45 वर्ष; राजस्थान का स्थायी निवासी; वैध आधार - योजना अवधि: 31 मार्च 2029 तक - कार्यान्वयन: MSME विभाग, राजस्थान सरकार
- राजस्थान VYUPY — बजट 2025-26 में युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु ₹150 करोड़ कॉर्पस फंड के साथ घोषित।
- उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु ₹2 करोड़ तक ऋण।
- ब्याज सब्सिडी: आधार 8%, महिला, SC/ST, PwD, ग्रामीण क्षेत्र व्यवसाय, बुनकर/शिल्पकार कारीगरों के लिए अतिरिक्त 1% (कुल 9%)।
- मार्जिन मनी सहायता: परियोजना लागत का 25% या अधिकतम ₹5 लाख।
- पात्रता: 18-45 वर्ष आयु, स्थायी राजस्थान निवासी, वैध आधार; HUF, सोसायटी, साझेदारी, LLP, 51%+ युवा स्वामित्व वाली कंपनियाँ शामिल।
- योजना 31 मार्च 2029 तक वैध; MSME विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित।
राजस्थान विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
यह योजना कब घोषित हुई?
यह योजना 19 फरवरी 2025 को राजस्थान राज्य बजट 2025-26 में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा घोषित की गई।
योजना का कॉर्पस फंड कितना है?
संदर्भ में इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बताया गया है।
उद्यम के लिए अधिकतम ऋण राशि कितनी है?
उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए 2 करोड़ रुपये तक ऋण राशि का उल्लेख है।
इस योजना में आयु पात्रता क्या है?
पात्रता में 18-45 वर्ष आयु, राजस्थान का स्थायी निवासी और वैध आधार शामिल हैं। योजना अवधि 31 मार्च 2029 तक बताई गई है।
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