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केंद्र सरकार मंत्रालय - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME)

शुभारंभ 2025-01-29
सारांश

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीद हेतु ऋण उपलब्धता सुगम बनाना - मंजूरी तिथि: 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा - कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) - ऋण राशि: उपकरण/मशीनरी खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये तक - गारंटी कवरेज: ऋण राशि का 60% - पात्रता: वैध उद्यम पंजीकरण; सेवा-क्षेत्र एमएसएमई भी शामिल; उपकरण/मशीनरी लागत परियोजना लागत का न्यूनतम 60% हो - शुल्क: 5% अग्रिम योगदान; मंजूरी वर्ष में शून्य वार्षिक शुल्क; वर्ष 2-4 में 1.5% प्रतिवर्ष - पुनर्भुगतान: 50 करोड़ तक के ऋण के लिए 8 वर्ष तक, 2 वर्ष की मूलधन अधिस्थगन अवधि - योजना अवधि: 4 वर्ष या 7 लाख करोड़ की संचयी गारंटी जारी होने तक

मुख्य बिंदु
  • एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना — 29 जनवरी 2025 को संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण खरीद हेतु ऋण सुविधा के लिए अनुमोदित।
  • उपकरण/मशीनरी खरीद हेतु ₹100 करोड़ तक ऋण राशि; NCGTC द्वारा ऋणदाता संस्थानों को 60% गारंटी कवरेज।
  • उपकरण/मशीनरी लागत परियोजना लागत का न्यूनतम 60% होनी चाहिए; वैध उद्यम पंजीकरण आवश्यक; सेवा-क्षेत्र एमएसएमई भी शामिल।
  • शुल्क संरचना: 5% अग्रिम अंशदान, स्वीकृति वर्ष में शून्य वार्षिक शुल्क, वर्ष 2-4 के लिए 1.5% प्रति वर्ष, वर्ष 5 से 1% प्रति वर्ष।
  • पुनर्भुगतान: ₹50 करोड़ तक ऋण पर 8 वर्ष तक, मूलधन पर 2 वर्ष तक की मोहलत।
  • योजना अवधि: 4 वर्ष या ₹7 लाख करोड़ की संचयी गारंटी तक; मेक इन इंडिया के तहत NCGTC द्वारा कार्यान्वित।
आधिकारिक स्रोत
आधिकारिक वेबसाइट देखें
अक्सर पूछे गए

एमएसएमई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीद हेतु ऋण उपलब्धता सुगम बनाना है।

इस योजना को कब मंजूरी मिली?

संदर्भ के अनुसार इस योजना को 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई।

योजना के तहत ऋण और गारंटी कवरेज कितना है?

उपकरण या मशीनरी खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये तक ऋण और ऋण राशि का 60% गारंटी कवरेज बताया गया है।

इस योजना की पात्रता क्या है?

पात्रता के लिए वैध उद्यम पंजीकरण चाहिए। उपकरण या मशीनरी परियोजना लागत का न्यूनतम 75% होना चाहिए।

योजना की अवधि और सीमा क्या है?

योजना अवधि 4 वर्ष या 7 लाख करोड़ रुपये की संचयी गारंटी जारी होने तक बताई गई है, जो भी पहले हो।

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