मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (राजस्थान)
12 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय युवा दिवस) को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू। ब्याज सब्सिडी: 100% — सरकार सारा ब्याज वहन करती है अवधि: 31 मार्च 2029 तक कार्यान्वयन: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान ऋण (कक्षा 8-12): सेवा ₹3.5L | विनिर्माण ₹7.5L ऋण (स्नातक/ITI): सेवा ₹5L | विनिर्माण ₹10L पात्रता: राजस्थान निवासी, 18-45 वर्ष, बैंक डिफॉल्टर नहीं मार्जिन मनी: 10% (अधिकतम ₹35,000-50,000) पुनर्भुगतान: 6 माह मोहलत सहित 5 वर्ष लक्ष्य: 1 लाख उद्यमी/वर्ष आवेदन: sso.rajasthan.gov.in
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना — 12 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय युवा दिवस) को राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लॉन्च, 100% ब्याज सब्सिडी — सरकार सभी ब्याज वहन करती है।
- ऋण सीमा: कक्षा 8-12 पास — ₹3.5 लाख (सेवा) और ₹7.5 लाख (विनिर्माण); स्नातक/ITI — ₹5 लाख (सेवा) और ₹10 लाख (विनिर्माण)।
- पात्रता: 18-45 वर्ष आयु के राजस्थान निवासी, बैंक डिफॉल्टर नहीं; मार्जिन मनी 10% (अधिकतम ₹35,000-50,000)।
- 5 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि, मूलधन पर 6 माह की मोहलत; 31 मार्च 2029 तक वैध।
- लक्ष्य: प्रतिवर्ष 1 लाख उद्यमी; उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान द्वारा कार्यान्वित; sso.rajasthan.gov.in पर आवेदन।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई?
यह योजना 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई।
इस योजना में ब्याज सब्सिडी क्या है?
योजना में 100% ब्याज सब्सिडी दी गई है। संदर्भ के अनुसार सरकार ऋण पर सारा ब्याज वहन करती है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता क्या है?
पात्रता में राजस्थान निवासी होना, 18-45 वर्ष आयु होना और बैंक डिफॉल्टर नहीं होना शामिल है।
इस योजना में पुनर्भुगतान की अवधि क्या है?
ऋण का पुनर्भुगतान 6 माह की मोहलत सहित 5 वर्ष में किया जा सकता है, जैसा कि संदर्भ में दिया गया है।
योजना का लक्ष्य और अवधि क्या है?
योजना का लक्ष्य 1 लाख उद्यमी प्रति वर्ष है। इसकी अवधि 31 मार्च 2029 तक बताई गई है।
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