पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 अधिसूचित; जुर्माने से हरित बहाली का वित्तपोषण
पर्यावरण संरक्षण निधि नियम 2026 अधिसूचित; वायु, जल और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के जुर्माने हरित बहाली में।
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RAS के लिए मुख्य बिंदु
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 15 जनवरी, 2026 को पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम, 2026 अधिसूचित किए, जिससे भारत के लोक खाते में एक एकीकृत राष्ट्रीय निधि का निर्माण हुआ।
- यह निधि वायु अधिनियम, जल अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंड एकत्र करती है, जिसका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरणीय पुनर्स्थापन और निगरानी के लिए किया जाएगा।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) वास्तविक समय भुगतान ट्रैकिंग और अनुपालन निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा।
- एकत्रित दंड का 75% स्थानीय पुनर्स्थापन के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के समेकित निधि में हस्तांतरित किया जाएगा।
- प्रशासनिक व्यय निधि के 5% से अधिक सीमित रहेंगे।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 15 जनवरी 2026 को पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 अधिसूचित किए। नियम भारत के लोक लेखे में एक एकीकृत राष्ट्रीय निधि बनाते हैं जो पर्यावरणीय दंड विशेष रूप से बहाली और निगरानी के लिए एकत्र, आवंटित और उपयोग करेगी।
वायु अधिनियम, जल अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्माने इस निधि में जमा होंगे। CPCB नियमों के कार्यान्वयन हेतु प्राधिकारियों और हितधारकों के बीच ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा। एकत्रित जुर्माने का 75% संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को प्रेषित होगा। प्रशासनिक खर्च 5% तक सीमित।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1 पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 क्या हैं और इन्हें कब अधिसूचित किया गया?
पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 15 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया। ये भारत के लोक लेखे में एक एकीकृत राष्ट्रीय निधि बनाते हैं जो पर्यावरणीय दंड विशेष रूप से पर्यावरणीय बहाली और निगरानी के लिए एकत्र, आवंटित और उपयोग करेगी।
2 पर्यावरण संरक्षण निधि में 2026 नियमों के तहत किन पर्यावरण कानूनों के जुर्माने जमा होते हैं?
पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 के तहत वायु अधिनियम, जल अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के दंड इस निधि में जमा होते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) रियल-टाइम भुगतान ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा। 75% जुर्माना संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को प्रेषित होगा।
3 पर्यावरण संरक्षण निधि जुर्माने का कितना प्रतिशत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जाता है और प्रशासनिक खर्च सीमा क्या है?
पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 के तहत एकत्रित जुर्माने का 75% स्थानीय बहाली के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के समेकित कोष में प्रेषित होता है। प्रशासनिक खर्च 5% तक सीमित है। निधि वायु अधिनियम, जल अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के दंड एकत्र करती है।
4 पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 के तहत CPCB की क्या भूमिका है?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 (15 जनवरी 2026) के तहत रियल-टाइम भुगतान ट्रैकिंग और अनुपालन निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा। एकत्रित जुर्माना भारत के लोक लेखे में एकीकृत निधि में जाता है, 75% राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को और प्रशासनिक खर्च 5% तक सीमित।
5 पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरणीय दंड बहाली के लिए उपयोग हों?
पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 एक समर्पित राष्ट्रीय निधि बनाते हैं जो वायु अधिनियम, जल अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के दंड एकत्र करती है और विशेष रूप से पर्यावरणीय बहाली और निगरानी के लिए निर्देशित करती है। CPCB रियल-टाइम पोर्टल बनाएगा; 75% राज्य/केंद्र शासित प्रदेश निधियों को जाता है; 5% प्रशासनिक खर्च सीमा से निधि की अखंडता सुनिश्चित होती है।
Mains दृष्टिकोण
RAS Mains के लिए अभ्यास प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
प्रश्न: पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 के मुख्य प्रावधानों तथा दंडों को पुनरुद्धार हेतु प्रवाहित करने में भूमिका का परीक्षण कीजिए।
उत्तर (50 शब्द): पर्यावरण मंत्रालय ने 15 जनवरी को पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 अधिसूचित किया, जो वायु, जल तथा पर्यावरण अधिनियम दंडों हेतु लोक खाते में एकीकृत राष्ट्रीय निधि बनाता है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल चलाएगा; 75% दंड स्थानीय पुनरुद्धार हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि में जाते हैं और प्रशासनिक सीमा 5% है।
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