मुख्य बिंदु

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    POCSO अधिनियम 2012 बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से निपटने के लिए पहला समर्पित भारतीय कानून है — यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू है; 14 नवंबर 2012 (बाल दिवस) को लागू हुआ।

  2. 2

    धारा 2(d) के तहत "बच्चा" 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है — यह अधिनियम पीड़ितों के लिए लिंग-तटस्थ है (लड़के, लड़कियाँ, ट्रांसजेंडर बच्चे); अपराधी पुरुष या महिला हो सकते हैं।

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    "प्रवेशन यौन हमला" (धारा 3) — सबसे गंभीर अपराध — बच्चे के शरीर में प्रवेश; धारा 4 के तहत न्यूनतम 10 वर्ष कठोर कारावास (आजीवन या मृत्युदंड तक)।

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    "उत्तेजित प्रवेशन यौन हमला" (धारा 5) — विश्वास की स्थिति में व्यक्तियों द्वारा अपराध; धारा 6 — न्यूनतम 20 वर्ष कारावास।

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    "यौन हमला" (धारा 7) — बिना प्रवेश के, यौन आशय से स्पर्श; धारा 8 — न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष; उत्तेजित यौन हमला (धारा 9/10) — 5–7 वर्ष।

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    "यौन उत्पीड़न" (धारा 11) — गैर-संपर्क अपराध; अश्लील टिप्पणियाँ, पोर्नोग्राफी दिखाना, शरीर अंग उजागर करवाना; धारा 12 — 3 वर्ष तक कारावास।

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    "पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग" (धारा 13) — बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री; धारा 14 — न्यूनतम 5 वर्ष; धारा 15 — भंडारण पर 3 वर्ष या जुर्माना।

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    अधिनियम दोषिता की उपधारणा (धारा 29) बनाता है — न्यायालय मान लेगा कि अभियुक्त ने अपराध किया; निर्दोषता अभियुक्त को साबित करनी होगी।

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    विशेष न्यायालय (धारा 28) बच्चों के अनुकूल वातावरण में — कैमरे में परीक्षण, दुभाषिया, बच्चे का बयान उसके घर या तटस्थ स्थान पर (धारा 26)।

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    अनिवार्य रिपोर्टिंग (धारा 19): किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध की जानकारी होने पर पुलिस को सूचित करना अनिवार्य — रिपोर्ट न करने पर 6 महीने कारावास (धारा 21)।

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    झूठी शिकायत पर दंड (धारा 22): झूठी शिकायत करने या जानकारी देने पर 6 महीने कारावास; नाबालिग की झूठी शिकायत दंडनीय नहीं।

  12. 12

    2019 संशोधन: 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर उत्तेजित प्रवेशन हमले में मृत्युदंड जोड़ा; न्यूनतम सजा 10 से 20 वर्ष बढ़ाई।

संभावित RAS प्रश्न

PYQ रुझान और 2026 पाठ्यक्रम विश्लेषण पर आधारित

1 5M POCSO अधिनियम 2012 के तहत "प्रवेशन यौन हमला" क्या है? उत्तेजित प्रवेशन यौन हमले की सजा क्या है? 5 अंक · 50 शब्द

आदर्श उत्तर

POCSO की धारा 3 के तहत प्रवेशन यौन हमले में बच्चे के शरीर में लिंग/वस्तु/शरीर का अंग डालना शामिल है। दंड: न्यूनतम 10 वर्ष कठोर कारावास। उत्तेजित प्रवेशन यौन हमला (धारा 5) — विश्वास की स्थिति में, रिश्तेदार, गिरोह — धारा 6: न्यूनतम 20 वर्ष, 2019 के बाद मृत्युदंड तक।

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