मुख्य बिंदु

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    • संविधान सभा का गठन दिसम्बर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत हुआ
    • प्रारम्भ में 389 सदस्य थे; विभाजन के बाद 299 रह गए
    • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे
    • संविधान 26 नवम्बर 1949 को अपनाया; 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ
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    • संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12–35) छह मौलिक अधिकार (मूलतः सात) प्रदान करता है
    • सम्पत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) को 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया
    • इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया
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    • अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता), 15 (भेदभाव का प्रतिषेध)
    • 16 (अवसर की समानता), 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन)
    • 18 (उपाधियों का उन्मूलन)
    • मिलकर समता का अधिकार बनाते हैं — भेदभाव-विरोधी ढाँचे की आधारशिला
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    • अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रताएं देता है
    • अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) को न्यायालय ने विस्तारित किया है
    • गोपनीयता का अधिकार (पुट्टस्वामी मामला, 2017), आजीविका का अधिकार आदि शामिल किए गए
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    • डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "संविधान की आत्मा" कहा
    • मौलिक अधिकारों की प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका का अधिकार देता है
    • उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226
    • पाँच रिट: हैबियस कॉर्पस, मैन्डेमस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, क्वो वॉरेंटो
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    • भाग IV (अनुच्छेद 36–51) राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (DPSP) धारण करता है — न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं
    • डॉ. अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की "नवीन विशेषता" कहा
    • समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक श्रेणियों में बाँटा जाता है
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    • अनुच्छेद 38: सामाजिक एवं आर्थिक न्याय
    • अनुच्छेद 39: समान आजीविका, समान वेतन, बाल संरक्षण
    • अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार; अनुच्छेद 43: जीवन-निर्वाह वेतन
    • अनुच्छेद 45 (14 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा) को 86वें संशोधन 2002 से अनुच्छेद 21A के माध्यम से मौलिक अधिकार बनाया गया
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    • अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें), 43 (कुटीर उद्योग)
    • 46 (SC/ST कल्याण), 47 (मादक पदार्थ निषेध)
    • 48 (पशु संरक्षण)
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    • अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता), 45 (बाल देखभाल)
    • 48A (पर्यावरण संरक्षण — 42वाँ संशोधन 1976 से जोड़ा गया)
    • 49 (स्मारक संरक्षण), 51 (अंतर्राष्ट्रीय शांति)
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    • मूल कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़े गए (स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर)
    • मूलतः 10 कर्तव्य
    • 86वें संशोधन 2002 ने 11वाँ कर्तव्य (6–14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर) जोड़ा
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    • केशवानंद भारती मामला (1973): संसद मौलिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकती
    • मिनर्वा मिल्स मामला (1980): मौलिक अधिकार और DPSP में सामंजस्य आवश्यक है
    • कोई भी दूसरे को पूर्णतः ओवरराइड नहीं कर सकता
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    • 25वाँ संशोधन (1971): अनुच्छेद 39(b) और (c) को प्राथमिकता
    • 42वाँ संशोधन (1976): DPSP को अनुच्छेद 14, 19 पर प्राथमिकता
    • मिनर्वा मिल्स (1980): यह ओवरराइड रद्द — वर्तमान स्थिति: सामंजस्यपूर्ण निर्वचन
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    • प्रस्तावना (26 नवम्बर 1949) भारत को प्रभुसत्तासंपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है
    • "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्द 42वें संशोधन 1976 से जोड़े गए
    • बेरुबारी (1960): प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं; केशवानंद (1973): यह निर्णय पलटा — प्रस्तावना संविधान का भाग है
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    • पूर्व-संवैधानिक विधियाँ जो भाग 3 से असंगत हों, अमान्य हैं (अनुच्छेद 13(1))
    • राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीने (अनुच्छेद 13(2))
    • उल्लंघन करने वाली विधियाँ शून्य — यह न्यायिक समीक्षा का आधार है

संभावित RAS प्रश्न

PYQ रुझान और 2026 पाठ्यक्रम विश्लेषण पर आधारित

1 5M भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? 5 अंक · 50 शब्द

आदर्श उत्तर

अनुच्छेद 32 हर नागरिक को Fundamental Rights के प्रवर्तन के लिए Supreme Court जाने का अधिकार देता है। डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान की "हृदय और आत्मा" कहा था। न्यायालय पाँच writs जारी कर सकता है — Habeas Corpus, Mandamus, Certiorari, Prohibition और Quo Warranto। अनुच्छेद 32 खुद एक Fundamental Right है, जिसे आपातकाल में केवल अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित किया जा सकता है।

(51 शब्द)

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