34. ग्रामीण विकास, पंचायती राज, राज्य वित्त आयोग
Rural Development, Panchayati Raj, State Finance Commissionमूल मुख्य बिंदु
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राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायती राज: 33 जिला परिषद, 365 पंचायत समितियाँ, 11,194 ग्राम पंचायतें — राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत।
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73वें संवैधानिक संशोधन (1992) ने भाग IX और 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़े; राजस्थान ने 1994 अधिनियम के माध्यम से इसे लागू किया।
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राजस्थान पंचायतों में आरक्षण: महिलाओं के लिए 50%, SC/ST जनसंख्या अनुपात में, OBC को भी आरक्षण; दो-बच्चा मानदंड (2026 संशोधन से समाप्त)।
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छठा राज्य वित्त आयोग: बजट ₹4,000 करोड़; ₹621.07 करोड़ हस्तांतरित; 37,394 कार्य पूर्ण।
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निधि वितरण अनुपात: ग्राम पंचायत 75%, पंचायत समिति 20%, जिला परिषद 5%।
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15वें वित्त आयोग का PRI अनुदान 2024-25: बजट ₹4,100 करोड़; ₹2,203.29 करोड़ हस्तांतरित; 42,028 कार्य पूर्ण।
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MGNREGS 2024-25: ₹7,676.98 करोड़ व्यय; 2,309.72 लाख मानव-दिवस; 53.28 लाख परिवार लाभान्वित।
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Pmay-G
मैदानी क्षेत्र में ₹1.20 लाख, पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र में ₹1.30 लाख प्रति आवास।
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स्वामित्व योजना: राजस्थान के 35,955 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण; 6,85,935 पट्टे वितरित।
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राजीविका — DAY-NRLM के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को SHG में संगठित कर वित्तीय समावेशन एवं आजीविका संवर्धन।
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स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण चरण 2 (2024-25): 1,03,566 शौचालय बने; 32,793 ओडीएफ प्लस गाँव घोषित हुए; 11 गोबर-धन परियोजनाएँ संचालित हैं।
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सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012: सरकारी आवेदनों पर निर्धारित समय-सीमा में सुनवाई का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य।
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जन सूचना पोर्टल 2019: 280+ योजनाओं, 117+ विभागों का डेटा सार्वजनिक; पंचायत स्तर तक पारदर्शिता।
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विकसित राजस्थान 2047 — 'विकसित गाँव-वार्ड अभियान' (19 मार्च–15 मई 2026): 11,341 ग्राम पंचायतों के लिए बॉटम-अप मास्टर प्लान।
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संभावित संभावित RAS प्रश्न
PYQ रुझान और 2026 पाठ्यक्रम विश्लेषण पर आधारित
1 5M राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायती राज ढाँचे का वर्णन करें और प्रत्येक स्तर की संस्थाओं की वर्तमान संख्या बताएं।
आदर्श उत्तर
राजस्थान का पंचायती राज ढाँचा (राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994; 73वाँ संशोधन) तीन स्तरीय: 33 जिला परिषद (जिला स्तर), 365 पंचायत समितियाँ (मध्यवर्ती स्तर), 11,194 ग्राम पंचायतें (ग्राम स्तर) — 2024-25। महिलाओं को 50% आरक्षण, संवैधानिक न्यूनतम 1/3 से अधिक।
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