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दैनिक समसामयिकी
Ministry of Finance 5 मई 2026 economy

वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने 5 मई 2026 को सभी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वित्तीय स्थिरता और परिचालन दक्षता हेतु व्यवहार्यता योजना 2.0 को मंजूरी दी

वित्तीय सेवा विभाग ने 5 मई 2026 को सभी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए व्यवहार्यता योजना 2.0 को मंजूरी दी। 2025-26 से 2027-28 तक का तीन वर्षीय ढांचा परिचालन उत्कृष्टता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता और वृद्धि में 30 मानदंडों का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, ग्रामीण ऋण विस्तार, डिजिटल समावेशन और वित्तीय पहुंच को मजबूत करना है।

Ministry of Finance आधिकारिक

pib.gov.in

RAS के लिए मुख्य बिंदु

  • वित्तीय सेवा विभाग ने 5 मई 2026 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए व्यवहार्यता योजना 2.0 को मंजूरी दी।
  • संशोधित ढांचा 2025-26 से 2027-28 तक तीन वर्षों के लिए लागू है।
  • यह सभी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कवर करता है और वित्तीय स्थिरता तथा परिचालन दक्षता सुधारने का लक्ष्य रखता है।
  • योजना परिचालन उत्कृष्टता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता और वृद्धि के तहत 30 प्रदर्शन मानदंडों का उपयोग करती है।
  • मुख्य मानकों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ऋण-जमा अनुपात, डिजिटल अपनाना, अनुत्पादक परिसंपत्ति स्तर, वसूली प्रदर्शन और लाभप्रदता अनुपात शामिल हैं।
  • योजना ग्रामीण ऋण विस्तार, डिजिटल समावेशन और वित्तीय पहुंच के अनुरूप है।

वित्त मंत्रालय ने 5 मई 2026 को कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए व्यवहार्यता योजना 2.0 को मंजूरी दी है। संशोधित ढांचा 2025-26 से 2027-28 तक तीन वर्षों तक चलेगा और इसका उद्देश्य सभी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिरता, दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत निगरानी को सुधारना है। पूर्व व्यवहार्यता योजना वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक लागू थी और इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रदर्शन निगरानी को संस्थागत बनाने तथा शासन सुधारों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। विज्ञप्ति के अनुसार, उस ढांचे ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वित्तीय प्रदर्शन और निगरानी तंत्र को सुधारने में मदद की। व्यवहार्यता योजना 2.0 उभरती वित्तीय क्षेत्र चुनौतियों का उत्तर देती है, क्योंकि यह वित्तीय सेवा विभाग को ग्रामीण बैंकिंग संस्थानों के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए संरचित और तुलनीय तरीका देती है। इसमें 30 प्रदर्शन मानदंड हैं जिन्हें चार स्तंभों के आसपास रखा गया है: परिचालन उत्कृष्टता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता और वृद्धि। महत्वपूर्ण मानकों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ऋण-जमा अनुपात, डिजिटल अपनाना, अनुत्पादक परिसंपत्ति स्तर, वसूली प्रदर्शन, लाभप्रदता अनुपात और भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदर्शन शामिल हैं। इसलिए यह ढांचा बैलेंस शीट की मजबूती और सेवा-प्रदाय परिणाम दोनों को कवर करता है। इसकी परीक्षा उपयोगिता इस तथ्य में है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण ऋण, डिजिटल समावेशन और वित्तीय पहुंच के लिए केंद्रीय हैं, खासकर वहां जहां वाणिज्यिक बैंक शाखाएं कम घनी हो सकती हैं। सभी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संतुलित निगरानी संरचना के तहत लाकर योजना से परिचालन दक्षता सुधारने, वित्तीय स्थिरता मजबूत करने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाए रखने की उम्मीद है। विज्ञप्ति व्यवहार्यता योजना 2.0 को एकबारगी ऑडिट नहीं, बल्कि सतत प्रदर्शन समीक्षा के लिए तीन वर्षीय शासन सुधार के रूप में प्रस्तुत करती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1 5 मई 2026 को वित्तीय सेवा विभाग ने क्या मंजूरी दी?

विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए व्यवहार्यता योजना 2.0 को मंजूरी दी।

2 व्यवहार्यता योजना 2.0 किस अवधि को कवर करती है?

यह 2025-26 से 2027-28 तक की आगे की तीन वर्षीय अवधि को कवर करती है।

3 कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कवर किए गए हैं?

योजना सभी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कवर करती है।

4 ढांचे के चार मुख्य स्तंभ कौन से हैं?

चार स्तंभ परिचालन उत्कृष्टता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता और वृद्धि हैं।

5 विज्ञप्ति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जोड़ती है?

यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण ऋण विस्तार, डिजिटल समावेशन और वित्तीय पहुंच से जोड़ती है।

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