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| विषय | विवरण |
|---|---|
| राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल | निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक (70वें संशोधन से दिल्ली, पुडुचेरी) |
| राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति | एकल संक्रमणीय मत (STV); आनुपातिक प्रतिनिधित्व |
| राष्ट्रपति का कार्यकाल | 5 वर्ष; असीमित पुनर्निर्वाचन |
| महाभियोग — अनुच्छेद | अनुच्छेद 61 |
| महाभियोग बहुमत | प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 2/3 |
| राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं | मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74); पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकते हैं (44वाँ संशोधन) |
| राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति | अनुच्छेद 123 — केवल जब संसद सत्र में न हो |
| राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ | अनुच्छेद 72 — क्षमा, प्रविलंबन, विराम, लघुकरण, परिहार |
| उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निकाय | केवल संसद के दोनों सदन (विधायक नहीं) |
| उपराष्ट्रपति को हटाना | RS पूर्ण बहुमत + LS साधारण बहुमत |
| प्रधानमंत्री की अर्हता | संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो (या 6 माह में बने) |
| मंत्रिपरिषद की आकार सीमा | लोक सभा की शक्ति का अधिकतम 15% (91वाँ संशोधन 2003) |
| CoM का सामूहिक उत्तरदायित्व | अनुच्छेद 75(3) — लोक सभा के प्रति |
| धन विधेयक — अनुच्छेद | अनुच्छेद 110 |
| धन विधेयक में RS की भूमिका | केवल सिफारिश (संशोधन नहीं); 14-दिन की सीमा |
| राज्य सभा की अधिकतम शक्ति | 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत) |
| मनोनीत RS सदस्य | 12 — कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के लिए |
| लोक सभा की अधिकतम शक्ति | 552 (एंग्लो-इंडियन मनोनयन 104वें संशोधन 2019 द्वारा हटाया) |
| संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी | लोक सभा के अध्यक्ष (अनुच्छेद 108) |
| संयुक्त बैठकें — 3 अवसर | 1961, 1978, 2002 |
| वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) | कभी लागू नहीं हुआ |
| महिला आरक्षण अधिनियम | 106वाँ संशोधन 2023 — LS + राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए |
| प्रश्नकाल | प्रत्येक बैठक का पहला घंटा — तारांकित/अतारांकित/अल्पसूचना |
| शून्यकाल | अनौपचारिक — प्रश्नों के बाद; कोई पूर्व सूचना नहीं |
