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राजव्यवस्था, शासन एवं समसामयिकी

त्वरित पुनरावलोकन

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद

पेपर III · इकाई 1 अनुभाग 10 / 11 0 PYQ 30 मिनट

सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन

त्वरित पुनरावलोकन

विषय विवरण
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक (70वें संशोधन से दिल्ली, पुडुचेरी)
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय मत (STV); आनुपातिक प्रतिनिधित्व
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष; असीमित पुनर्निर्वाचन
महाभियोग — अनुच्छेद अनुच्छेद 61
महाभियोग बहुमत प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 2/3
राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74); पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकते हैं (44वाँ संशोधन)
राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123 — केवल जब संसद सत्र में न हो
राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ अनुच्छेद 72 — क्षमा, प्रविलंबन, विराम, लघुकरण, परिहार
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निकाय केवल संसद के दोनों सदन (विधायक नहीं)
उपराष्ट्रपति को हटाना RS पूर्ण बहुमत + LS साधारण बहुमत
प्रधानमंत्री की अर्हता संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो (या 6 माह में बने)
मंत्रिपरिषद की आकार सीमा लोक सभा की शक्ति का अधिकतम 15% (91वाँ संशोधन 2003)
CoM का सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) — लोक सभा के प्रति
धन विधेयक — अनुच्छेद अनुच्छेद 110
धन विधेयक में RS की भूमिका केवल सिफारिश (संशोधन नहीं); 14-दिन की सीमा
राज्य सभा की अधिकतम शक्ति 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत)
मनोनीत RS सदस्य 12 — कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के लिए
लोक सभा की अधिकतम शक्ति 552 (एंग्लो-इंडियन मनोनयन 104वें संशोधन 2019 द्वारा हटाया)
संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी लोक सभा के अध्यक्ष (अनुच्छेद 108)
संयुक्त बैठकें — 3 अवसर 1961, 1978, 2002
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) कभी लागू नहीं हुआ
महिला आरक्षण अधिनियम 106वाँ संशोधन 2023 — LS + राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए
प्रश्नकाल प्रत्येक बैठक का पहला घंटा — तारांकित/अतारांकित/अल्पसूचना
शून्यकाल अनौपचारिक — प्रश्नों के बाद; कोई पूर्व सूचना नहीं