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राजव्यवस्था, शासन एवं समसामयिकी

मुख्य बिंदु

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद

पेपर III · इकाई 1 अनुभाग 1 / 11 0 PYQ 30 मिनट

सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन

मुख्य बिंदु

  1. भारत के राष्ट्रपति — संवैधानिक प्रमुख (अनुच्छेद 52)

    • अनुच्छेद 52 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख
    • अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
    • निर्वाचक मंडल = दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद + सभी राज्य/UT विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक
    • निर्वाचन पद्धति: एकल संक्रमणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व
  2. राष्ट्रपति — कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन और महाभियोग

    • अनुच्छेद 56 के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए पद धारण
    • किसी भी संख्या में पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं (संविधान में कार्यकाल की कोई सीमा नहीं)
    • संविधान के उल्लंघन पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग द्वारा हटाया जाता है
    • महाभियोग प्रस्ताव: किसी भी सदन में, 14 दिन की नोटिस के साथ, प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई से पारित
  3. अनुच्छेद 74 — मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह

    • राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य
    • 44वें संशोधन 1978 ने राष्ट्रपति को सलाह पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने का अधिकार दिया
    • यदि सलाह पुनः भेजी जाए तो राष्ट्रपति उस पर अवश्य कार्य करें — बाध्यकारी दायित्व
    • इससे भारत संसदीय लोकतंत्र है, न कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली
  4. विधायी विषयों पर राष्ट्रपति की निषेधाधिकार (Veto) शक्तियाँ

    • (i) पूर्ण/पॉकेट वीटो — संसद सत्र में न होने पर साधारण विधेयकों पर अनिश्चितकाल के लिए अनुमति रोकना
    • (ii) निलंबन वीटो — पुनर्विचार के लिए वापस भेजना; संसद पुनः पारित करके अभिभावी हो सकती है
    • (iii) कोई वीटो नहीं — संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर — अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अनुमति अनिवार्य
    • धन विधेयक: कोई वीटो संभव नहीं; राज्य सभा भी इनमें संशोधन नहीं कर सकती
  5. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ

    • (i) राष्ट्रीय आपातकाल — अनुच्छेद 352: युद्ध, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न
    • (ii) राष्ट्रपति शासन — अनुच्छेद 356: किसी राज्य में संवैधानिक शासन विफल होने पर
    • (iii) वित्तीय आपातकाल — अनुच्छेद 360: भारत या किसी राज्य की वित्तीय स्थिरता के खतरे में होने पर
    • अनुच्छेद 360 का भारत के इतिहास में कभी प्रयोग नहीं हुआ
  6. उपराष्ट्रपति — राज्य सभा के पदेन सभापति

    • अनुच्छेद 63–69 उपराष्ट्रपति को नियंत्रित करते हैं; वे राज्य सभा के पदेन सभापति हैं
    • संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित (राज्य विधानसभाएँ नहीं)
    • राज्य सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव से, लोक सभा की सहमति से हटाया जाता है
    • राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं
  7. प्रधानमंत्री — सरकार के प्रमुख और वास्तविक कार्यपालिका

    • अनुच्छेद 75: प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख और वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकरण
    • राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; राष्ट्रपति को लोक सभा में बहुमत दल/गठबंधन के नेता को नियुक्त करना होता है (संवैधानिक परंपरा)
    • राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु व्यावहारिक रूप से जब तक लोक सभा बहुमत हो तब तक शक्ति रहती है
    • प्रधानमंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं (जैसे डॉ. मनमोहन सिंह 2004–2014 में राज्य सभा से थे)
  8. मंत्रिपरिषद — सामूहिक उत्तरदायित्व और आकार सीमा

    • अनुच्छेद 74–75 मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करते हैं; अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी
    • प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी है
    • 91वाँ संशोधन 2003: मंत्रिपरिषद का आकार लोक सभा की शक्ति के 15% से अधिक नहीं हो सकता (न्यूनतम 12 सदस्य)
    • यही 15% की सीमा राज्य मंत्रिपरिषदों पर भी लागू होती है
  9. संसद — संरचना और संघटन (अनुच्छेद 79)

    • संसद में राष्ट्रपति + राज्य सभा (राज्यों की परिषद) + लोक सभा (जनता का सदन) शामिल हैं
    • राज्य सभा: अधिकतम 250 सदस्य (238 निर्वाचित + कला/विज्ञान/साहित्य/समाज सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत)
    • लोक सभा: अधिकतम 552; वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य
    • 104वें संशोधन 2019 ने लोक सभा से एंग्लो-इंडियन मनोनयन प्रावधान हटाया
  10. धन विधेयक — अनुच्छेद 110

    • केवल लोक सभा में पुरःस्थापित किए जा सकते हैं; राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक
    • राज्य सभा केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिश कर सकती है (संशोधन या अस्वीकृति नहीं)
    • यदि राज्य सभा 14 दिन में कार्यवाही न करे तो विधेयक पारित माना जाता है
    • अध्यक्ष का किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करना अंतिम है (2019 आधार मामले में विवादित)
  11. विधायी प्रक्रिया — संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)

    • विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना और राष्ट्रपति की अनुमति मिलना आवश्यक है
    • यदि दोनों सदनों के बीच साधारण विधेयक पर गतिरोध हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं
    • संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा के अध्यक्ष करते हैं
    • निर्णय उपस्थित कुल सदस्यों के बहुमत से — लोक सभा प्रायः राज्य सभा पर प्रभावी होती है
  12. कार्यपालिका की जवाबदेही के लिए संसदीय साधन

    • प्रश्नकाल: प्रत्येक बैठक का पहला घंटा — तारांकित (मौखिक + अनुपूरक), अतारांकित (केवल लिखित), अल्पसूचना
    • शून्यकाल: प्रश्नकाल के बाद; कोई पूर्व सूचना नहीं; अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्त्व के मामले; प्रक्रिया नियमों में नहीं
    • ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव: अत्यावश्यक मामलों की ओर ध्यान खींचने के लिए
    • अविश्वास प्रस्ताव (केवल लोक सभा); निंदा प्रस्ताव किसी विशेष मंत्री के विरुद्ध
  13. राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ (लोक सभा से साझा नहीं)

    • अनुच्छेद 249: राज्य सभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची विषय पर कानून बनाने में सक्षम कर सकती है (1 वर्ष तक वैध)
    • अनुच्छेद 312: राज्य सभा दो-तिहाई प्रस्ताव द्वारा नए अखिल भारतीय सेवाएँ बना सकती है
    • स्थायी सदन: भंग नहीं होता; लोक सभा के भंग होने पर भी संसद की निरंतरता सुनिश्चित करता है
    • एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त; प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष
  14. संसदीय विशेषाधिकार — अनुच्छेद 105

    • सदस्यों को संसद में वाक्-स्वतंत्रता प्राप्त है; किसी न्यायालय में कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता
    • किसी भी सदस्य को सत्र के दौरान सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता (आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी संभव है)
    • न्यायालय संसदीय कार्यवाहियों की जाँच नहीं कर सकते — विधायी स्वतंत्रता की सुरक्षा
    • ये विशेषाधिकार दोनों सदनों और उनकी समितियों पर लागू होते हैं