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राजव्यवस्था, शासन एवं समसामयिकी

संसद का संयुक्त अधिवेशन

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद

पेपर III · इकाई 1 अनुभाग 7 / 11 0 PYQ 30 मिनट

सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन

संसद का संयुक्त अधिवेशन

संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है

अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जब:

  1. एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए
  2. दोनों सदन संशोधनों पर असहमत हों
  3. एक सदन में विधेयक प्राप्त होने के 6 माह से अधिक समय बीत जाए

पीठासीन अधिकारी: लोक सभा के अध्यक्ष (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष)

मत: दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों का साधारण बहुमत — लोक सभा (543) राज्य सभा (245) पर प्रभावी होती है।

संयुक्त बैठक की सीमाएँ

लागू नहीं होती: धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 249/312 के अंतर्गत राज्य सभा द्वारा पुरःस्थापित विधेयकों पर

अब तक की संयुक्त बैठकें — इतिहास में केवल 3

  1. दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961 (1961)
  2. बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक 1977 (1978)
  3. आतंकवाद निवारण अधिनियम (POTA) 2002 (2002)