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| विषय | विवरण |
|---|---|
| संविधान सभा का गठन | दिसंबर 1946 (कैबिनेट मिशन योजना) |
| कुल सदस्य (विभाजन के बाद) | 299 |
| संविधान सभा के अध्यक्ष | डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
| प्रारूप समिति के अध्यक्ष | डॉ. B.R. Ambedkar |
| संविधान अंगीकृत | 26 नवंबर 1949 |
| संविधान लागू | 26 जनवरी 1950 |
| मौलिक अधिकारों का भाग | भाग III (अनुच्छेद 12–35) |
| FR श्रेणियों की संख्या | 6 (मूलतः 7 — संपत्ति 1978 में हटाया) |
| संपत्ति का अधिकार हटाया | 44वाँ संशोधन 1978 → अनुच्छेद 300A |
| DPSP का भाग | भाग IV (अनुच्छेद 36–51) |
| DPSP का चरित्र | गैर-न्यायोचित, शासन में मूलभूत |
| अनुच्छेद 32 की रिट | Habeas Corpus, Mandamus, Certiorari, Prohibition, Quo Warranto |
| Ambedkar का अनुच्छेद 32 पर | "संविधान की आत्मा और हृदय" |
| मौलिक कर्तव्य जोड़े | 42वाँ संशोधन 1976 (10 कर्तव्य) |
| 11वाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा | 86वाँ संशोधन 2002 (6–14 बच्चों की शिक्षा) |
| FR बनाम DPSP अंतिम समाधान | Minerva Mills (1980) — सामंजस्यपूर्ण संतुलन |
| प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द | 42वाँ संशोधन 1976 |
| शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) | 86वाँ संशोधन 2002 → RTE अधिनियम 2009 |
| EWS आरक्षण (10%) | 103वाँ संशोधन 2019 (अनुच्छेद 15(6), 16(6)) |
| गोपनीयता का अधिकार | K.S. Puttaswamy (2017) अनुच्छेद 21 के तहत |
