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राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं संस्थागत संरचना
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ने 73वें संशोधन को राज्य में क्रियान्वित किया। इसने त्रि-स्तरीय संरचना की स्थापना की, प्रत्येक स्तर की शक्तियाँ एवं कार्य निर्धारित किए, चुनाव प्रक्रिया निर्धारित की और आरक्षण अधिदेश समाविष्ट किए।
1994 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:
- धारा 3: ग्राम पंचायत का गठन
- धारा 11: पंचायत समिति का गठन
- धारा 18: जिला परिषद का गठन
- धारा 19: अयोग्यता — दो से अधिक बच्चे होने पर (1995 में CM भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में सम्मिलित; राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 द्वारा समाप्त, 8-9 मार्च 2026)
- धारा 97: लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की शक्तियाँ
त्रि-स्तरीय संरचना (2024-25):
| स्तर | संस्था | संख्या | स्तर | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| ग्राम | ग्राम पंचायत | 11,194 | ग्राम | ~3-5 राजस्व गाँव |
| मध्यवर्ती | पंचायत समिति | 365 | ब्लॉक | ~15-20 ग्राम पंचायतें |
| जिला | जिला परिषद | 33 | जिला | जिले की सभी पंचायत समितियाँ |
ग्राम सभा (अनुच्छेद 243-A) ग्राम स्तर पर प्राथमिक लोकतांत्रिक निकाय है — ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत सभी मतदाता इसके सदस्य हैं। राजस्थान की ग्राम सभाओं की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अनिवार्य है; MGNREGA कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए विशेष ग्राम सभाएं बुलाई जाती हैं।
प्रत्येक स्तर की शासन संरचना:
ग्राम पंचायत: सरपंच (प्रत्यक्ष निर्वाचित) नेतृत्व करता है। वार्ड सदस्यों (पंच) का निकाय पेयजल, स्वच्छता, लघु सड़कें, सड़क प्रकाश, जन्म/मृत्यु पंजीकरण और सामुदायिक संपत्ति प्रबंधन जैसे ग्राम-स्तरीय कार्य देखता है।
पंचायत समिति: प्रधान (सदस्यों में से निर्वाचित) नेतृत्व करता है। ग्राम पंचायतों पर पर्यवेक्षण, ब्लॉक-स्तरीय विकास कार्यक्रम और खंड विकास अधिकारी (BDO) के साथ समन्वय।
जिला परिषद: जिला प्रमुख (सदस्यों में से निर्वाचित); मुख्य कार्यकारी अधिकारी (IAS स्तर) प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। जिला नियोजन समन्वय एवं पंचायत समितियों का पर्यवेक्षण।
आरक्षण व्यवस्था:
| वर्ग | संवैधानिक न्यूनतम (अनु. 243-D) | राजस्थान प्रावधान |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | SC जनसंख्या अनुपात में | अनुपातिक (SC ~18%) |
| अनुसूचित जनजाति | ST जनसंख्या अनुपात में | अनुपातिक (ST ~14%) |
| महिलाएं | कुल सीटों का 1/3 से कम नहीं | कुल सीटों का 50% (उन्नत) |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | संवैधानिक अधिदेश नहीं | राज्य विधि के अंतर्गत प्रावधान |
महिला आरक्षण आवर्ती होता है — व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्रमिक चुनावों में विभिन्न पंचायतों में परिवर्तित होता है।
2026 संशोधन — दो-बच्चा मानदंड समाप्त:
एक ऐतिहासिक सुधार: राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 को कैबिनेट ने 25 फरवरी 2026 को अनुमोदित किया और राजस्थान विधानसभा ने 8-9 मार्च 2026 को पारित किया। इसने 1994 अधिनियम की धारा 19 को हटाया, जो दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती थी। यह मानदंड 1995 से (31 वर्षों से) लागू था। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भारत की घटती कुल प्रजनन दर (TFR 2.0, प्रतिस्थापन स्तर पर) और महिलाओं एवं हाशिये के समुदायों के लिए इस मानदंड द्वारा उत्पन्न बाधा का उल्लेख किया। कुष्ठ रोग-आधारित अयोग्यता भी एक साथ हटाई गई।
