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राजस्व स्रोत: खनन, गैर-कर और राजस्थान-विशिष्ट गत्यात्मकता
खनन रॉयल्टी और खनिज राजस्व
राजस्थान भारत का सबसे अधिक खनिज-विविध राज्य है और खनिज रॉयल्टी से महत्त्वपूर्ण गैर-कर राजस्व अर्जक है:
| खनिज | राजस्थान की राष्ट्रीय रैंक | प्रमुख जिले | रॉयल्टी दर (2021 संशोधन के बाद) |
|---|---|---|---|
| चूना पत्थर | #1 | जोधपुर, नागौर, पाली | औसत विक्रय मूल्य का 14% |
| जस्ता-सीसा | #1 (HZL एकाधिकार) | उदयपुर (जावर खदानें) | जिला-विशिष्ट; HZL रॉयल्टी महत्त्वपूर्ण |
| संगमरमर | #1 | राजसमंद, उदयपुर | MMDR अधिनियम दरें |
| बलुआ पत्थर | #1 | धौलपुर, भरतपुर | ₹120/टन |
| ग्रेनाइट | प्रमुख उत्पादक | जालोर, पाली | ₹225/टन |
| जिप्सम | #1 | बीकानेर, नागौर | ₹ प्रति टन दरें |
| तेल एवं गैस | प्रमुख उत्पादक | बाड़मेर (केयर्न/वेदांता) | कच्चे तेल मूल्य पर 20% रॉयल्टी |
स्रोत: राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग; MMDR अधिनियम 1957 यथासंशोधित 2021
बाड़मेर तेल ब्लॉक
बाड़मेर तेल ब्लॉक: केयर्न इंडिया (अब वेदांता लिमिटेड) द्वारा संचालित बाड़मेर-सांचोर बेसिन भारत का सबसे बड़ा स्थलीय तेल क्षेत्र है। मुख्य तथ्य:
- 1.65 लाख बैरल/दिन का शीर्ष उत्पादन 2012-13 में प्राप्त
- वर्तमान उत्पादन कम (~1.2 लाख bpd)
- कच्चे तेल मूल्य (~$80/बैरल) पर 20% रॉयल्टी से गैर-कर राजस्व में प्रतिवर्ष लगभग ₹3,000-4,000 करोड़
- महत्त्वपूर्ण परंतु अस्थिर — वैश्विक तेल कीमतों से जुड़ा राजस्व
IGNP जल प्रभार: इंदिरा गाँधी नहर राजस्थान में लगभग 649 km (मुख्य नहर) तक फैली है। संग्रहण दक्षता खराब रही है — किसान वास्तविक जल वितरण लागत से काफी कम भुगतान करते हैं, जिससे एक सिंचाई सब्सिडी भार गैर-कर राजस्व को दबाता है।
स्वयं कर राजस्व: संरचनात्मक अवलोकन
राजस्थान का कर-GSDP अनुपात (GSDP के % के रूप में राज्य स्वयं कर) लगभग 6.2-6.5% है — महाराष्ट्र (9.2%) और तमिलनाडु (8.4%) जैसे अधिक विकसित राज्यों में दिखने वाले वांछनीय 8-9% स्तर से कम। मुख्य संरचनात्मक बाधाएँ:
- बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: पारंपरिक व्यापार (रत्न, हस्तशिल्प, वस्त्र) में कर जाल के बाहर महत्त्वपूर्ण अनौपचारिक घटक
- कृषि छूट: कृषि आय संवैधानिक रूप से आयकर से मुक्त; भूमि राजस्व एक सीमांत स्रोत बन गया है
- कम प्रति व्यक्ति आय: राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय ₹1,85,053 (2024-25) — राष्ट्रीय औसत से 7.5% कम
- GST संरचना: GST के बाद, राज्यों ने स्वायत्त कर-निर्धारण शक्ति खो दी
