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शब्दावली
| शब्द (HI) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| राज्य बजट | राजस्थान सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय दर्शाता है (अनुच्छेद 202) | राजस्थान बजट 2025-26: ₹2,09,633.99 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा | उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल सरकारी व्यय की अधिकता | राजस्थान: ₹65,580 करोड़ = GSDP का 4.31% (2023-24) |
| राजस्व घाटा | राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता; उपभुक्त निधि, परिसंपत्तियाँ नहीं बनीं | राजस्थान: ₹38,955 करोड़ (2023-24) |
| पूंजी परिव्यय | परिसंपत्ति निर्माण पर सरकारी व्यय (सड़क, भवन, उपकरण); उत्पादक निवेश | राजस्थान: ₹26,646 करोड़, +34.6% (2023-24) |
| राजस्व प्राप्तियाँ | कर + गैर-कर प्राप्तियाँ जो देनदारी नहीं बनातीं; सरकार की आवर्ती आय | राजस्थान: ₹2,03,276 करोड़ (2023-24) |
| स्वयं कर राजस्व | राज्य-संग्रहित कर: SGST, स्टांप, आबकारी, वाहन कर, मनोरंजन कर | राजस्थान: ₹94,086 करोड़; SGST 12.50% बढ़ा (2023-24) |
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) | माल और सेवाओं की राज्य-आंतरिक आपूर्ति पर GST में राज्य का हिस्सा | राजस्थान के स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा एकल स्रोत |
| गैर-कर राजस्व | करों से नहीं: खनन रॉयल्टी, शुल्क, IGNP जल प्रभार, लाभांश | राजस्थान खनन रॉयल्टी से महत्त्वपूर्ण अर्जन |
| केंद्रीय अंतरण | केंद्र से राज्यों को निधि: विभाज्य पूल का हस्तांतरण + अनुदान-सहायता | 15वाँ FC: राजस्थान का हिस्सा विभाज्य पूल का 5.979% |
| प्रतिबद्ध व्यय | वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर अनिवार्य राजस्व व्यय | राजस्थान के राजस्व व्यय का ~60%; राजकोषीय स्थान सीमित |
| विकासात्मक व्यय | आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यय जो विकास को बढ़ावा दे | राजस्थान: ₹1,91,190 करोड़ = कुल का 71% (2023-24) |
| FRBM अधिनियम (राजस्थान) | राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 — राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित | राजकोषीय घाटा लक्ष्य: GSDP का 3%; ऋण सीमा: GSDP का 35% |
| राजकोषीय देनदारियाँ | आंतरिक ऋण और केंद्र से ऋण सहित राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण | राजस्थान: ₹5,71,639 करोड़ = GSDP का 37.57% (2023-24) |
| 15वाँ वित्त आयोग | संवैधानिक निकाय (अध्यक्ष: N.K. Singh) 2021-26 के लिए केंद्र-राज्य राजकोषीय अंतरण निर्धारित | राजस्थान हिस्सा: विभाज्य पूल का 5.979% |
| राज्य वित्त आयोग (SFC) | राज्य-स्तरीय निकाय (अनुच्छेद 243-I) PRIs और ULBs को हस्तांतरण की सिफारिश | छठा SFC: 2020-25; 2024-25 में ₹621.07 करोड़ हस्तांतरित |
| योजना व्यय | आवंटित बजट के साथ विशिष्ट सरकारी योजनाओं के तहत व्यय | राजस्थान: ₹1,56,867 करोड़ (+10.27%) 2023-24 में |
| राजस्व-व्यय अनुपात | राजस्व प्राप्तियों द्वारा कवर व्यय का अनुपात (अधिक = बेहतर) | राजस्थान: 75.49% 2023-24 में |
| SPFM परियोजना | राजस्थान के लिए विश्व बैंक की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना (US$31 मिलियन) | राजकोषीय सुधार उपकरण; लेखा, लेखापरीक्षा, बजट प्रणाली सुधारती है |
| अधिशेष बजट | बजट जिसमें प्राप्तियाँ व्यय से अधिक हों (राजस्थान के लिए दुर्लभ) | राजस्थान के निरंतर राजकोषीय घाटे से वैचारिक विपरीत |
| आकस्मिकता निधि | अप्रत्याशित आपात स्थितियों के लिए निधि, विधान सभा अनुमोदन लंबित कार्यकारी व्यय | अनुच्छेद 267 (राष्ट्रीय); राजस्थान के लिए राज्य समकक्ष |
| संचित निधि | सभी सरकारी राजस्व और उधारी — व्यय के लिए विधायी प्राधिकरण आवश्यक | अनुच्छेद 266; राजस्थान के बजट विनियोग का आधार |
| विनिवेश | गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ जुटाने के लिए राज्य सार्वजनिक उद्यमों में सरकारी इक्विटी बिक्री | राजस्व-विविधीकरण उपकरण; राजस्थान में सीमित उपयोग |
| आबकारी राजस्व | मदिरा और मादक पदार्थों से राज्य राजस्व — राजस्थान के OTR का प्रमुख घटक | राजस्थान के लिए SGST के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्वयं कर |
| वाहन कर | मोटर वाहनों पर राज्य कर; 2023-24 में राजस्थान के लिए 9.39% बढ़ा | मोटरीकरण संकेतक; बढ़ती राजस्व मद |
| स्टांप एवं पंजीकरण | संपत्ति लेनदेन से राजस्व; 2023-24 में 12.12% बढ़ा | रियल एस्टेट गतिविधि संकेतक; प्रमुख राजस्व स्रोत |
