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केंद्रीय बजट की संरचना
2.1 बजट दस्तावेज
केंद्रीय बजट में निम्नलिखित शामिल हैं:
- वार्षिक वित्तीय विवरण (Art. 112): प्राप्तियों और व्यय की सूची देने वाला मुख्य दस्तावेज
- अनुदान माँगें: मंत्रालय-वार विस्तृत व्यय प्रस्ताव
- वित्त विधेयक: कर परिवर्तनों का प्रस्ताव करने वाला विधायी घटक
- बजट भाषण: नीतिगत प्राथमिकताओं की व्याख्या करने वाला वित्त मंत्री का वक्तव्य
- आर्थिक सर्वेक्षण: बजट से एक दिन पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) द्वारा प्रस्तुत; अर्थव्यवस्था की व्यापक समीक्षा
2.2 राजस्व खाता बनाम पूंजी खाता
| आयाम | राजस्व खाता | पूंजी खाता |
|---|---|---|
| प्राप्तियाँ | कर राजस्व + गैर-कर राजस्व | पूंजी प्राप्तियाँ (बाजार उधार, विनिवेश, राज्यों द्वारा ऋण चुकौती) |
| व्यय | वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, पेंशन — वर्तमान उपभोग | पूंजी निर्माण, बुनियादी ढाँचा, राज्यों को ऋण — संपत्ति निर्माण |
| अधिशेष/घाटा | राजस्व अधिशेष/घाटा | पूंजी अधिशेष/घाटा |
| प्रकृति | आवर्ती, गैर-संपत्ति-निर्माण | अनावर्ती, संपत्ति-निर्माण |
2.3 संचित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाता
- भारत की संचित निधि (Art. 266): सभी प्राप्त राजस्व और संसद द्वारा अधिकृत व्यय इसी से होते हैं। संसद के विनियोग के बिना कोई धन नहीं निकाला जा सकता।
- भारत की आकस्मिकता निधि (Art. 267): ₹500 करोड़ की आपातकालीन निधि जो अनपेक्षित व्यय के लिए राष्ट्रपति के अधीन है; संसद की पश्चात-अनुमोदन आवश्यक।
- सार्वजनिक खाता (Art. 266(2)): सरकार बैंकर की भूमिका निभाती है — लघु बचत, भविष्य निधि, डाक जमा। संसद के मतदान के अधीन नहीं।
2.4 भारित व्यय बनाम मतदान किया गया व्यय
- भारित: ऐसा व्यय जिसके लिए संसद के मतदान की आवश्यकता नहीं (राष्ट्रपति का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, ऋण चुकौती, CAG का वेतन)। संसद इसे कम नहीं कर सकती, केवल चर्चा कर सकती है।
- मतदान किया गया: नियमित मंत्रालय व्यय जिसके लिए अनुदान माँगों के माध्यम से संसद की वार्षिक स्वीकृति आवश्यक है।
