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प्रतिस्पर्धा नीति
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
CCI को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 (2009 से क्रियाशील) के तहत MRTP आयोग के प्रतिस्थापन के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार को रोकना है।
CCI की शक्तियाँ:
- प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों (कार्टेल, बोली-धोखाधड़ी) की जाँच
- प्रभावी बाजार स्थिति के दुरुपयोग की जाँच
- ऐसे विलयों/अधिग्रहणों का विनियमन जो प्रतिस्पर्धा कम कर सकते हैं
उल्लेखनीय मामले:
- Android OS प्रभुत्व के लिए Google पर 1,337 करोड़ रु. जुर्माना (2022)
- MakeMyTrip पर 200 करोड़ रु. जुर्माना (2021)
प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023: "निपटान और प्रतिबद्धता" तंत्र शुरू किया; विलय अधिसूचना के लिए सौदा-मूल्य सीमा (2,000 करोड़ रु.) जोड़ी।
उपभोक्ता संरक्षण ढाँचा
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने 1986 के अधिनियम को कड़े प्रावधानों से बदला:
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) स्थापित
- वर्ग कार्रवाई शिकायतें सक्षम
- ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री धोखाधड़ी को संबोधित किया
