54. GST मूल बातें: अर्थ, संरचना, दरें, GST परिषद एवं प्रमुख प्रावधान
GST Basics: Meaning, Structure, Rates, GST Council & Key Provisionsमूल मुख्य बिंदु
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GST भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है। इसने 17 से अधिक केंद्रीय एवं राज्य करों को प्रतिस्थापित किया। 1 जुलाई 2017 से लागू।
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संवैधानिक आधार: 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 246A (संसद एवं राज्य विधानमंडलों को GST पर विधान का अधिकार), अनुच्छेद 269A (IGST), अनुच्छेद 279A (GST परिषद) अंतःस्थापित किए।
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दोहरी GST संरचना: केंद्र और राज्य एक साथ कर लगाते हैं। चार घटक: (i) CGST — केंद्र द्वारा; (ii) SGST — राज्य द्वारा; (iii) IGST — अंतर-राज्य आपूर्ति पर; (iv) UTGST — बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए।
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GST दर स्लैब (2024 तक): 0% (अनाज, ताज़ी सब्जियाँ), 5% (खाद्य तेल, चीनी, कोयला), 12% (प्रसंस्कृत खाना, कंप्यूटर), 18% (अधिकांश सेवाएँ, FMCG), 28% (विलासिता वस्तुएँ, सीमेंट, तंबाकू) + उपकर।
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GST परिषद (अनुच्छेद 279A): संवैधानिक निकाय — केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य। दरें, छूट, सीमाएँ तय करती है। निर्णय 3/4 भारित बहुमत से (केंद्र = 1/3 भार; सभी राज्य = 2/3 भार)।
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इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC): पंजीकृत व्यवसाय इनपुट (खरीद) पर चुकाए GST को आउटपुट (बिक्री) पर देय GST से घटा सकते हैं। इससे करों का कैस्केडिंग प्रभाव समाप्त होता है।
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GSTN: एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी कंपनी (2013 में निगमित) जो GST का IT आधार प्रदान करती है। शेयरधारक: केंद्र (24.5%), राज्य (24.5%), निजी वित्तीय संस्थान (51%)।
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कम्पोजीशन स्कीम: ₹1.5 करोड़ तक के सालाना कारोबार वाले छोटे व्यवसायों के लिए। फ्लैट दर — निर्माता/व्यापारी 1%, रेस्तराँ 5%, सेवाएँ 6%। ITC नहीं मिलती। तिमाही रिटर्न।
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GST पंजीकरण सीमा: ₹40 लाख से अधिक (वस्तुएँ) या ₹20 लाख (सेवाएँ)। कुछ व्यवसायों को कारोबार सीमा की परवाह किए बिना पंजीकरण अनिवार्य — ई-कॉमर्स, अंतर-राज्य आपूर्तिकर्ता।
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प्रमुख GST रिटर्न: GSTR-1 (बाहरी आपूर्ति), GSTR-3B (मासिक सारांश), GSTR-9 (वार्षिक), GSTR-9C (मिलान विवरण), GSTR-10 (अंतिम रिटर्न)।
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ई-वे बिल: ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं के परिवहन के लिए अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक वेबिल। ई-वे बिल पोर्टल पर उत्पन्न। ≤100 किमी = 1 दिन वैध।
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राजस्थान पर GST का प्रभाव: राजस्थान एक उपभोग राज्य है — गंतव्य-आधारित सिद्धांत उपभोग राज्यों के पक्ष में है। राजस्थान का GST राजस्व 2017-18 में ~₹20,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ~₹50,000 करोड़ हो गया।
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संभावित संभावित RAS प्रश्न
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1 5M GST क्या है? इसके द्वैध ढाँचे को चार घटकों सहित समझाइए।
आदर्श उत्तर
GST, 1 जुलाई 2017 को लागू (101वाँ संविधान संशोधन), एक बहु-चरणीय, गन्तव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है। चार घटक: (i) CGST — राज्य के भीतर आपूर्ति पर केन्द्रीय कर; (ii) SGST — राज्य के भीतर आपूर्ति पर राज्य कर; (iii) IGST — अन्तर-राज्यीय आपूर्ति पर केन्द्र संग्रह करता है, उपभोग करने वाले राज्य को वितरित; (iv) UTGST — विधानमण्डल रहित केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए।
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